804 करोड़ रुपये वाले 4 Bank Accounts पर नहीं मिली राहत, Supreme Court ने खारिज की TMC की याचिका

By अभिनय आकाश | Oct 01, 2026

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (1 अक्टूबर) को तृणमूल कांग्रेस (TMC) के ममता बनर्जी गुट की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें लगभग 804 करोड़ रुपये वाले चार डेबिट-फ्रीज बैंक खातों को चलाने की अनुमति मांगी गई थी। जस्टिस एमएम सुंदरेश और पीबी वराले की बेंच ने कहा कि वे कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश में दखल देने के पक्ष में नहीं हैं, जिसने याचिका को अनुमति देने से इनकार कर दिया था। 

इसे भी पढ़ें: INDIA Alliance Meeting | चुनाव आयोग के खिलाफ रणनीति बनाने दिल्ली में जुटेगा 'इंडिया' गठबंधन, CEC ज्ञानेश कुमार को हटाने के प्रस्ताव पर होगी चर्चा
कलकत्ता हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था


कलकत्ता हाई कोर्ट ने 27 अगस्त को ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले TMC गुट को उन चार बैंक खातों (जिनसे डेबिट की सुविधा फ्रीज़ कर दी गई थी और जिनमें लगभग 804 करोड़ रुपये थे) को संचालित करने की अनुमति देने वाला अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि ऐसी राहत देने से उसका पहले का आदेश कमज़ोर हो जाएगा, जिसमें राजनीतिक पार्टी को अपने रोज़मर्रा के खर्चों को पूरा करने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने निर्देश दिया कि दुर्गा पूजा की छुट्टियों के बाद मामले की फिर से सुनवाई होगी, और उससे पहले सभी पक्ष अपनी-अपनी स्थिति बताते हुए हलफनामा दाखिल करेंगे। जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने कहा कि चार खातों के संचालन की अनुमति देने वाला कोई और आदेश पारित करने से उनका पिछला आदेश "गलत" साबित हो जाएगा। TMC ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में मौजूद उन चार खातों को संचालित करने की अनुमति मांगी थी, और दावा किया था कि खातों को फ्रीज़ करने से संबंधित FIR में कमियां थीं।

प्रमुख खबरें

Hockey India में तकरार: Bholanath Singh की बुलाई बैठक पर Dilip Tirkey का कड़ा विरोध

Moringa Beauty Benefits For Skin: मोरिंगा से निखरेगी त्वचा, बस जान लें कैसे करें इस्तेमाल

पीरियड्स के बाद अचानक वजन कम क्यों हो जाता है? जानें क्या है वॉश इफेक्ट

Delhi Police ने 60 लाख रुपये की 4.71 लाख नकली सिगरेट पकड़ी, तीन आरोपी गिरफ्तार