By अभिनय आकाश | Jul 22, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित सभी होटल मालिकों को वैधानिक लाइसेंसिंग और पंजीकरण आवश्यकताओं का पालन करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि इस स्तर पर, सभी संबंधित होटल मालिकों को वैधानिक रूप से आवश्यक लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाणपत्र के आदेश का पालन करना होगा। हम स्पष्ट करते हैं कि हम बहस किए जा रहे मुद्दों पर विचार नहीं कर रहे हैं। आवेदन बंद किया जाता है। क्यूआर कोड अनिवार्यता के मुद्दे पर, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वह फिलहाल इस पर विचार नहीं करेगा और कहा कि क्यूआर कोड और इसी तरह के अन्य मुद्दों पर मुख्य याचिका में विचार किया जा सकता है, जो अभी न्यायालय में लंबित है।
अदालत का यह फैसला उत्तर प्रदेश सरकार के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान आया, जिसमें कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित खाद्य स्टॉल मालिकों को अपनी दुकानों पर क्यूआर कोड प्रदर्शित करने, अपनी पहचान और अन्य जानकारियां बताने का निर्देश दिया गया था। न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि वह होटल या ढाबा मालिक का नाम और क्यूआर कोड प्रदर्शित करने संबंधी अन्य मुद्दों पर विचार नहीं कर रही है क्योंकि मंगलवार कांवड़ यात्रा का आखिरी दिन है। पीठ ने कहा कि हमें बताया गया है कि आज यात्रा का आखिरी दिन है। वैसे भी, निकट भविष्य में इसके समाप्त होने की संभावना है। इसलिए, इस समय हम केवल यह आदेश पारित करेंगे कि सभी संबंधित होटल मालिक वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदर्शित करने के आदेश का पालन करें।
शीर्ष अदालत शिक्षाविद अपूर्वानंद झा और अन्य द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पिछले साल, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों द्वारा जारी इसी तरह के निर्देशों पर रोक लगा दी थी, जिसमें कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को अपने मालिकों, कर्मचारियों और अन्य विवरणों के नाम प्रदर्शित करने के लिए कहा गया था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 25 जून को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति का हवाला देते हुए, झा ने कहा, नए उपायों में कांवड़ मार्ग पर स्थित सभी भोजनालयों पर क्यूआर कोड प्रदर्शित करना अनिवार्य है, जिससे मालिकों के नाम और पहचान का पता चलता है, जिससे वही भेदभावपूर्ण प्रोफाइलिंग हासिल होती है जिस पर पहले इस अदालत ने रोक लगा दी थी।