Supreme Court ने तमिलनाडु के मंत्री पेरियासामी के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाई

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Apr 08, 2024

उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु के ग्रामीण विकास मंत्री आई पेरियासामी के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में कार्यवाही पर अगला आदेश दिए जाने तक सोमवार को रोक लगा दी। न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत मंत्री की अपील की समीक्षा कर रही है, इसलिए इस मामले में कार्यवाही पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता है।

पेरियासामी ने 26 फरवरी के मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है जिसने मामले में उन्हें दोषमुक्त करार देने के अधीनस्थ अदालत के आदेश को रद्द कर दिया था।

पेरियासामी ने वकील राम शंकर के माध्यम से उच्चतम न्यायलय में याचिका दायर कर भ्रष्टाचार के मामले में चेन्नई की एक अदालत के समक्ष व्यक्तिगत पेशी से उन्हें छूट दिए जाने और जारी कार्यवाही को स्थगित करने का निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया था।

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