ITR डेडलाइन पर मायूस होंगे करदाता! 15 सितंबर के बाद नहीं मिलेगी मोहलत

By अंकित सिंह | Sep 10, 2025

क्या आयकर विभाग आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाएगा? करोड़ों करदाता यह सवाल पूछ रहे हैं। अगर वे एक और विस्तार की उम्मीद कर रहे हैं, तो इस सवाल का जवाब उन्हें निराश कर सकता है। 8 सितंबर तक आईटीआर दाखिल करने वालों की संख्या को देखते हुए, आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है, हालाँकि कर पेशेवरों और व्यक्तिगत करदाताओं की ओर से तकनीकी गड़बड़ियों और अन्य समस्याओं को लेकर कुछ शिकायतें हैं।

 

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वित्त मंत्रालय ने हाल ही में आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर, 2025 की याद दिलाते हुए एक रिमाइंडर जारी किया है। इस रिमाइंडर में विभिन्न श्रेणियों के करदाताओं के लिए आईटीआर दाखिल करने की आवश्यक जानकारी दी गई है। करदाताओं को उनकी अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक समय प्रदान करने के लिए, वित्त मंत्रालय ने करदाताओं के लिए वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा पहले ही 31 जुलाई, 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दी है।


चूंकि उसने पहले ही 45 दिन का समय दे दिया है, इसलिए संभावना है कि अब वह और समय न दे। 7 सितंबर को भेजे गए अपने अनुस्मारक में, वित्त मंत्रालय ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख को 15 सितंबर 2025 तक बढ़ाने से करदाताओं को अपने अनुपालन दायित्वों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिलता है। समय सीमा से 5 दिन पहले ही आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 5 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है और यह आंकड़ा कर विभाग के लिए उम्मीद के मुताबिक ही है। इन 5 करोड़ आईटीआर में से सरकार ने 3.39 करोड़ से ज़्यादा टैक्स रिटर्न प्रोसेस कर लिए हैं।

 

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देरी से दाखिल करने से महत्वपूर्ण लाभ भी कम हो जाते हैं, उदाहरण के लिए, करदाता पूंजीगत लाभ या व्यावसायिक आय पर होने वाले नुकसान को आगे ले जाने की क्षमता खो देते हैं, जिसका उपयोग भविष्य के लाभों की भरपाई और बाद के वर्षों में कर देनदारियों को कम करने के लिए किया जा सकता था। इस प्रकार, निर्धारित समय-सीमा के भीतर अनुपालन वित्तीय हितों और कानूनी अधिकारों, दोनों की रक्षा करता है।

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