Pratapgarh में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के दोषी शिक्षक को 25 साल की सजा, 30 हजार रुपये का जुर्मना

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jan 13, 2024

प्रतापगढ़ जिले की एक अदालत ने नाबालिग छात्रा के साथ दुष्‍कर्म के आरोपी एक शिक्षक को शुक्रवार को दोषी करार देते हुए उसे 25 वर्ष कारावास की सजा सुनाई और 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) प्रदीप कुमार पांडेय ने बताया कि अपर जिला सत्र न्यायाधीश आलोक द्विवेदी की अदालत ने छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में दोषी करार देते हुए आरोपी शिक्षक अनिल चौरसिया को 25 वर्ष का कारावास व 30 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई।

पांडेय ने बताया कि मुक़दमा वादी ने थाना फतनपुर पुलिस को दी गयी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसकी 14 वर्ष की नाबालिग भतीजी कक्षा दस की छात्रा थी और उसी कॉलेज के शिक्षक अनिल चौरसिया ने उसको परीक्षा में अधिक नंबर दिलाने का झांसा देकर उसके साथ शांरीरिक संबंध बनाया और उसकी आपत्तिजनक फोटो बना कर ब्लेकमेल करता और फोटो वायरल करने की धमकी देता था। इस मामले में आरोपी के खिलाफ पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर विवेचना पूरी करने के बाद आरोप पत्र दाखिल किया था।

प्रमुख खबरें

Amit Shah ने पंचकूला में वाजपेयी की कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया, दिल्ली में खुलेंगी अटल कैंटीन

Delhi में छह अतिरिक्त वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन स्थापित किए जाएंगे: CM Rekha Gupta

Delhi: नरेला में पुलिस के साथ मुठभेड़ में दो वांछित अपराधी घायल

Chitradurga Bus Accident मामले की जांच कराई जाएगी: CM Siddaramaiah