तेजस्वी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, खाली करना होगा सरकारी बंगला

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Feb 08, 2019

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सरकारी आवास खाली करने के पटना उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया और उन्हें विपक्ष के नेता के लिए बने आवास में जाकर रहने का आदेश दिया। 

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता एवं न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने सरकार के फैसले को चुनौती देने के लिए राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।  बिहार विधानसभा में विपक्ष के मौजूदा नेता यादव ने पटना उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ यह याचिका दायर की थी।

यह भी पढ़ें: राफेल मामले में राहुल ने फिर बोला मोदी पर हमला, कहा- चौकीदार चोर है तो है

अदालत ने बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के रहने के लिए बना सरकारी आवास खाली करने के राज्य सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया था।

प्रमुख खबरें

Venezuela Earthquake Video | वेनेजुएला में महाविनाश! कुछ ही सेकंड के अंतराल पर आए 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो भीषण भूकंप, देश में आपातकाल घोषित

मैं बहुत खुश हूँ, Samantha Ruth Prabhu ने प्रेग्नेंसी की खबरों पर लगाई मुहर, Maa Inti Bangaaram इवेंट में किया मैटरनिटी लीव का ऐलान

981 दिन बाद मैदान पर वापसी! आँखों में आँसू, फैंस का खड़े होकर अभिवादन... FIFA World Cup 2026 में दिखा Neymar Junior का इमोशनल कमबैक

Nirjala Ekadashi Vrat Katha: क्यों है यह सबसे कठिन और श्रेष्ठ व्रत? जानें इसकी कथा और Divine Blessings