तेजस्वी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, खाली करना होगा सरकारी बंगला

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Feb 08, 2019

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सरकारी आवास खाली करने के पटना उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया और उन्हें विपक्ष के नेता के लिए बने आवास में जाकर रहने का आदेश दिया। 

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता एवं न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने सरकार के फैसले को चुनौती देने के लिए राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।  बिहार विधानसभा में विपक्ष के मौजूदा नेता यादव ने पटना उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ यह याचिका दायर की थी।

यह भी पढ़ें: राफेल मामले में राहुल ने फिर बोला मोदी पर हमला, कहा- चौकीदार चोर है तो है

अदालत ने बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के रहने के लिए बना सरकारी आवास खाली करने के राज्य सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया था।

प्रमुख खबरें

Who Was Chandranath Rath? पूर्व वायु सेना कर्मी से सुवेंदु अधिकारी के भरोसेमंद संकटमोचक बनने तक का सफर | Chandranath Rath Murder

Chandranath Rath Murder | 3 शूटरों ने करीब से गोली मारकर Suvendu Adhikari के PA को उतारा मौत के घाट, जानें पूरी वारदात को कैसे दिया अंजाम

Ambati Rayudu की नई पारी, Hyderabad Cricket Association में संभाला Director का पद

Noida Airport से 15 जून को उड़ेगी पहली Flight, IndiGo जोड़ेगी Delhi-NCR को सीधा Mumbai से