लड़के के साथ कुकर्म के दोषी को अदालत ने POSCO Act तहत 20 साल की सजा सुनाई

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jan 20, 2024

महराजगंज। जिले की एक पॉक्सो अदालत ने एक नाबालिग लड़के से कुकर्म के आरोपी 20 वर्षीय युवक को दोषी ठहराते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। एक सरकारी अभियोजक ने शनिवार को यह जानकारी दी। अदालत ने दोषी पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। विशेष लोक अभियोजक विजय नारायण सिंह ने बताया कि निचलौल थाना क्षेत्र के अमधी निवासी गंगा यादव को तीन साल पहले अपने पड़ोस में आठ वर्षीय के साथ कुकर्म करने का दोषी ठहराया गया।

 

इसे भी पढ़ें: थाना परिसर में बने कर्मचारी आवास में एक महिला ने की आत्महत्या


उन्होंने बताया कि यादव ने 29 मार्च 2021 को लड़के को उस समय फुसलाया, जब वह अपने घर के बाहर खेल रहा था और उसे एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ कुकर्म किया। सिंह ने कहा कि बच्चे ने बाद में अपनी मां को घटना के बारे में बताया और उन्होंने निचलौल थाने में यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। यादव पर भारतीय दंड संहिता की धारा 377 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉस्‍को) अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। विशेष न्यायाधीश विनय कुमार सिंह ने शुक्रवार को गंगा यादव को दोषी ठहराया और 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

प्रमुख खबरें

Shahjahanpur में रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार पांच लोगों की मौत

वाजपेयी का कार्य और नेतृत्व राष्ट्र के विकास के लिए पथ-प्रदर्शक बना रहेगा: मोदी

Karnataka में नेतृत्व परिवर्तन के बारे में कांग्रेस के भीतर या कहीं भी कोई अटकलें नहीं: Shivakumar

Jammu and Kashmir Police ने मादक पदार्थ तस्कर की तीन करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की