MP में लागू हुई नई व्यवस्था, हेलमेट खरीदने पर ही होगा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन

By दिनेश शुक्ल | Jun 14, 2019

भोपाल। अब आप दो पहिया वाहन खरीदने जा रहे हैं तो डीलर आपको दो हेलमेट और उसकी रसीद आपको देगा यानि अब गाडी के साथ ही आपको दो हेलमेट भी खरीदने होंगे। जिसके आधार पर आपके वाहन का रजिस्ट्रेशन परिवहन विभाग में हो पाएगा। मध्यप्रदेश में यह व्यवस्था लागू कर दी गई है। परिवहन आयुक्त ने इसके निर्देश गुरूवार को जारी कर दिए है।

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तेजी से बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं में वाहन चालक और उसके पीछे बैठे व्यक्ति की सुरक्षा को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। परिवहन आयुक्त शैलेन्द्र श्रीवास्तव ने निर्देश जारी करते हुए सभी दो पहिया वाहन बेचने वाले डीलरों को वाहन खरीदने वाले ग्राहक के दस्तावजों के साथ दो हेडमेट की रसीद संबंधिक आरटीओ में जमा करने की बात कही है। अगर किसी ग्राहक के पास पहले से ही हेलमेट है तो उसे इस हेलमेट का बिल जमा करना होगा नहीं तो नए वाहन का रजिस्ट्रेशन परिवहन विभाग में नहीं होगा।

 

मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 129 में साफ कहा गया है कि दोपहिया गाड़ी चलाने वाला या उस पर सवारी करने वाले व्यक्ति को भारतीय मानक ब्यूरो के तय मानकों के तहत हेडमेट पहनना होगा। इस संबंध में न्यायालय भी आदेश जारी कर चुका है। इसके बाद 5 सितंबर 2014 को परिवहन विभाग ने आदेश का पालन करने के लिए निर्देश जारी किए थे। इसके बावजूद इस निर्देश का सख्ती से पालन नहीं हो सका। यही कारण है मध्यप्रदेश के  परिवहन आयुक्त शैलेद्र श्रीवास्तव ने निर्देश जारी कर राजधानी भोपाल सहित सभी जिलों के वाहन डीलरों को फिर से निर्देश दिए है कि नया दोपहिया वाहन खरीदने वाले हर ग्राहक को दो हेलमेट उपलब्ध करवाए। इसको लेकर आरटीओ को भी सख्त निर्देश दिए गए है कि दो हेलमेट की रसीद देखे बिना गाडियों का रजिस्ट्रेशन न करें।

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कुल मिलाकर बात की जाए तो मध्यप्रदेश में दोपहिया वाहन चालको और उनके पीछे बैठने वाले व्यक्ति की सुरक्षा को लेकर यह निर्देश परिवाहन आयुक्त ने जारी किए है ताकि इसका सख्ती से पालन हो सके और सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम से कम किया जा सके। अब दोपहिया वाहन डीलरों को भी अपने ग्राहकों की जान की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध करने की पहल मध्यप्रदेश परिवहन विभाग ने शुरू कर दी है।

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