UGC के 'समानता नियमों' की Constitutional Validity पर बहस, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार

By अभिनय आकाश | Jan 28, 2026

सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना) विनियम, 2026 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की, क्योंकि शैक्षणिक परिसरों में जाति-आधारित भेदभाव को दूर करने के उद्देश्य से बनाए गए नए ढांचे को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। यह घटनाक्रम तब सामने आया जब सामाजिक कार्यकर्ता और उद्यमी राहुल दीवान की ओर से अधिवक्ता पार्थ यादव ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत के समक्ष याचिका का जिक्र किया। यादव ने अदालत से मामले पर तत्काल सुनवाई करने का आग्रह करते हुए कहा कि नियमों के लागू होने से भेदभाव होगा और इस मुद्दे पर तत्काल न्यायिक जांच की आवश्यकता है। 

अदालती कार्यवाही यूजीसी द्वारा अधिसूचित नए समानता नियमों पर चल रही व्यापक राष्ट्रीय बहस की पृष्ठभूमि में हुई। इन नियमों के तहत विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और मान्यता प्राप्त संस्थानों में भेदभाव की शिकायतों के निवारण और समावेश को बढ़ावा देने के लिए समान अवसर केंद्र और समानता समितियां स्थापित करना अनिवार्य है। ये नियम अगस्त 2019 में उच्च शिक्षा में भेदभाव-विरोधी सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की मांग वाली सर्वोच्च न्यायालय की याचिका का परिणाम हैं।

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जहां हाशिए पर रहने वाले छात्र समूहों ने इस ढांचे का स्वागत किया है, वहीं कई उच्च जाति के संगठनों और छात्रों ने इसका विरोध करते हुए आरोप लगाया है कि ये नियम अस्पष्ट हैं और इनका दुरुपयोग किया जा सकता है। मंगलवार को कुछ उच्च जाति के छात्रों ने दिल्ली स्थित यूजीसी मुख्यालय के बाहर नियमों को वापस लेने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया।

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