उप्र: महिला की हत्या के जुर्म में पति और दो सौतेले बेटों को उम्रकैद

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Aug 13, 2025

झांसी जिले की एक अदालत ने एक महिला की हत्या के अपराध में उसके पति और दो सौतेले बेटों को आजीवन कारावास एवं एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है।

विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने बुधवार को बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र के झरना गेट निवासी 80 वर्षीय सुदामा प्रसाद यादव का पहला विवाह विश्वा देवी और दूसरा विवाह शिवा देवी के साथ हुआ था।

शिवा देवी का भी यह दूसरा विवाह था। उन्होंने बताया कि सुदामा प्रसाद ने अपनी करोड़ों रुपये की संपत्ति का मुख्तारनामा (पावर ऑफ अटॉर्नी) शिवा देवी के नाम किया था तथा इसी बात को लेकर उसकी पहली पत्नी के बेटे पद्मेंद्र, निहाल और ऐलान सिंह यादव शिवा देवी से रंजिश मानते थे।

कुशवाहा ने बताया कि चार जनवरी 2014 की शाम शिवा देवी शहर कोतवाली क्षेत्र में झरनागेट स्थित शनि मंदिर के बाहर फूल बेच रही थी, तभी पद्मेंद्र एवं ऐलान मोटरसाइकिल से आये और उन्होंने शिवा देवी की गोली मारकर हत्या कर दी।

उन्होंने बताया कि इस घटना के संबंध में सुदामा प्रसाद ने पद्मेंद्र एवं ऐलान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी लेकिन शिवा देवी एवं उसके पहले पति की पुत्री संयोगिता के आवेदन पर इस हत्याकांड में सुदामा प्रसाद को भी बाद में आरोपी बनाया गया।

उन्होंने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद नियाज अहमद अंसारी की अदालत ने करीब 11 साल चले इस मुकदमे में गवाह एवं सुबूतों के आधार पर पद्मेंद्र, ऐलान और सुदामा प्रसाद यादव को हत्या करने और कत्ल की साजिश रचने का दोषी मानते हुए मंगलवार को आजीवन कारावास और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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