Uttar Pradesh: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कारावास, 70,000 रुपये का जुर्माना भी

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Aug 28, 2024

बहराइच जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने करीब सात साल पूर्व 16 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी व्यक्ति को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई और उस पर 70,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

सुजौली थाना की पुलिस ने 11 दिसंबर 2017 को पीड़िता के पिता की तहरीर पर भादंसं की धारा 120 बी (अपराधिक साजिश), 363 (अपहरण), 366 (नाबालिग से दुष्कर्म और विवाह के लिए दबाव बनाना) तथा पॉक्सो अधिनियम की सुसंगत धारा के तहत आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।

उन्होंने बताया कि मंगलवार को विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) दीपकान्त मणि ने अभियुक्त श्याम सुन्दर को दोषी करार देते हुए उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर 70,000 रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने जुर्माने की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।

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