By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jul 06, 2021
नयी दिल्ली। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा पर रोक लगाने और एक जुलाई से तीन जिलों के निवासियों के लिये आंशिक रूप से इसे खोलने के राज्य मंत्रिमंडल के निर्णय को पलटने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ मंगलवार को उच्चतम न्यायालय का रुख किया। राज्य सरकार ने अपनी अपील में कहा कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने इस बात को स्वीकार नहीं करके गलत किया कि चारधाम के आसपास रहने वाली आबादी के महत्वपूर्ण हिस्से की आजीविका यात्रा पर निर्भर करती है। सरकार ने कहा कि उच्च न्यायालय ने पाबंदियों के साथ चारधाम यात्रा आयोजित करने के 25 जून के मंत्रिमंडल के आदेश के हिस्से पर गलत तरीके से रोक लगाई, जिसमें तीन जिलों चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में रहे लोगों को सीमित संख्या में तीर्थयात्री की अनुमति देने की बात कही गई थी।