Uttarakhand । घोड़े-खच्चरों से क्रूरता करने वाले संचालकों को काली सूची में डालने का उच्च न्यायालय ने दिया आदेश

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Aug 13, 2023

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से चारधाम यात्रा मार्ग पर क्रूरता करने वाले घोड़ा—खच्चर संचालक और मालिकों को काली सूची में डालने का आदेश देते हुए कहा कि उन पर केवल जुर्माना करना पर्याप्त नहीं है। उच्च न्यायालय का यह आदेश यात्रा मार्ग पर घोड़ा और खच्चर संचालकों के जानवरों से क्रूर व्यवहार किए जाने के संबंध में दायर एक जनहित याचिका पर हाल में सुनवाई के दौरान आया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि घोड़ा—खच्चर संचालक ज्यादा व्यवसायिक लाभ कमाने के चक्कर में पशुओं को क्षमता से अधिक काम करने को मजबूर करते हैं या उनकी भार ढ़ोने की क्षमता से अधिक वजन उठवाते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने हाल में यह निर्णय सुनाते हुए कहा, "हमारा मानना है कि पशुओं पर क्रूरता करने वाले संचालकों पर केवल जुर्माना लगाना या उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना गलतियां करने वाले घोड़ा—खच्चर संचालकों को इससे रोकने और उनमें अनुशासन लाने के लिए पर्याप्त नहीं है।"

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याचिका में तीर्थयात्राओं में बढ़ती भीड़ और उससे पशुओं तथा लोगों को खाने और रहने में आ रही समस्याओं को लेकर भी चिंताएं प्रकट की गयीं। इन मुद्दों के समाधान के लिए उच्च न्यायालय ने सरकार और याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय को एक सहमति पत्र सौंपने को कहा। दोनों पक्षों (सरकार और याचिकाकर्ता) के बीच कई मुद्दों के समाधान का लेकर एक आपसी समझौता हुआ। दोनों पक्ष इस बात को लेकर सहमत थे कि खच्चरों से रात को काम नहीं करवाया जाएगा, घोड़ा—खच्चरों से उनकी भार ढ़ोने की क्षमता से अधिक वजन उठाने को मजबूर नहीं किया जाएगा और प्र्त्येक खच्चर एक दिन में एक शिफ्ट से अधिक काम नहीं करेगा। दोनों पक्ष इस पर भी सहमत थे कि यात्रा से पूर्व घोड़ा—खच्चर का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा और रास्ते में उनके लिए गर्म पानी, रहने की व्यवस्था और पशु चिकित्सा कर्मचारी की व्यवस्था की जाएगी।

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