राष्ट्रीय राजधानी से हटाई गईं सभी कोरोना पाबंदियां, निजी कार में मास्क लगाना अनिवार्य नहीं

By अनुराग गुप्ता | Feb 26, 2022

नयी दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के हटते मामलों के बीच सभी तरह की पाबंदियों को हटा दिया गया है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (डीडीएमए) ने शनिवार को आदेश जारी कर सभी कोरोना पाबंदियों को हटाने का ऐलान किया। डीडीएमए ने बताया कि कार में यात्रा करते समय मास्क पहनना अनिवार्य नहीं है। अब तक सिर्फ सिंगल ड्राइवरों को गाड़ी चलाते समय मास्क पहनने की छूट थी, लेकिन अब निजी कार में यात्रा करने वाले लोगों को छूट दी गई है।हालांकि कैब और कार में कई लोगों के सवार होने पर मास्क से छूट नहीं दी गई है।

इसे भी पढ़ें: देश में कोविड-19 के 11,499 नए मामले, 255 मरीजों की मौत 

नए आदेशों के मुताबिक, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन नहीं करने पर लगने वाले जुर्माने को घटाकर 500 रुपए कर दिया गया है। इससे पहले 2,000 रुपए का जुर्माना था। आपको बता दें कि डीडीएमए के नए आदेश 28 फरवरी दिन सोमवार से प्रभावी होंगे। वहीं, डीडीएमए ने शुक्रवार को नाइट कर्फ्यू को भी समाप्त करने का ऐलान कर दिया था। 

एक अप्रैल से खुलेंगे स्कूल

दिल्ली में दो साल में पहली बार एक अप्रैल से स्कूल पूरी तरह से ऑफलाइन मोड में खुलेंगे और डीडीएमए ने शुक्रवार को हाइब्रिड मोड को बंद करने की मंजूरी दे दी थी। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में स्कूलों को मार्च 2020 में कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन से पहले बंद कर दिया गया था। 

इसे भी पढ़ें: EC ने विधानसभा चुनावों को लेकर जारी पाबंदियों में दी ढील, रैलियों और रोड शो के लिए 50% की लिमिट को हटाया 

दिल्ली में 440 नए मामले दर्ज

दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 440 नए मामले दर्ज किए गए हैं। एक स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से दो मरीजों की मौत हो गई है। जबकि संक्रमण की दर 0.83 प्रतिशत पर है। वहीं दिल्ली में शुक्रवार को कोरोना के 460 मामले सामने आए थे और दो लोगों की मौत हुई थी।

प्रमुख खबरें

रुपये को संभालने मैदान में उतरा RBI, सात महीने में सबसे बड़ी मजबूती दर्ज

Indigo को मिली राहत, सीईओ पीटर एल्बर्स बोले– अब हालात कंट्रोल में

White House में ट्रंप की ‘प्रेसिडेंशियल वॉक ऑफ फेम’, पूर्व राष्ट्रपतियों पर तंज से मचा विवाद

Delhi में BS-VI नियम सख्त, बिना PUC वाहनों को नहीं मिलेगा ईंधन