JPC को कश्मीर आकर भी लोगों से करनी चाहिए बात, अनुच्छेद 25 का जिक्र करते हुए हुर्रियत नेता मीरवाइज ने वक्फ संशोधन विधेयक पर संसदीय पैनल से क्या कहा?

By अभिनय आकाश | Jan 24, 2025

कश्मीर के धार्मिक प्रमुख मीरवाइज उमर फारूक शुक्रवार को वक्फ संशोधन विधेयक पर संसदीय पैनल के सामने पेश हुए। वक्फ अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों पर गंभीर और गहरी चिंता व्यक्त करते हुए, जम्मू-कश्मीर मुताहिदा मालिस-ए-उलेमे (एमएमयू) के संरक्षक मीरवाइज उमर फारूक ने कहा है कि प्रस्तावित परिवर्तन वक्फ की स्वायत्तता और कामकाज के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करते हैं। प्रस्तावित वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति को एक लिखित प्रस्तुति में एमएमयू ने कहा कि कलेक्टर को वक्फ संपत्तियों की प्रकृति को केवल आदेश पारित करके सरकारी संपत्तियों में बदलने की पूर्ण शक्ति दी गई है। 

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मीरवाइज अलगाववादी समूह हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कहा कि प्रस्तुतीकरण में कहा कि विवादित और निर्विवाद दोनों वक्फ संपत्तियों के संबंध में कलेक्टर को दी गई मनमानी शक्तियां उन्हें उन पर अत्यधिक नियंत्रण देती हैं। एमएमयू ने अपने सबमिशन में कहा कि यह कार्रवाई वक्फ अधिनियम के मूल उद्देश्य को कमजोर करने का प्रयास करती है, जो मुस्लिम समुदाय के सदस्यों द्वारा धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित संपत्तियों की रक्षा और संरक्षण करना है। समिति के समक्ष अपने लिखित प्रस्तुतिकरण में मीरवाइज ने वक्फ अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों की आलोचना करते हुए इसे मुस्लिम पर्सनल लॉ का उल्लंघन बताया, जिसे उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित किया है। यह पहली बार है जब मीरवाइज, जो लगभग समाप्त हो चुके अलगाववादी समूह हुर्रियत कांफ्रेंस के प्रमुख भी हैं, पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त किए जाने के बाद कश्मीर घाटी से बाहर आए है। 

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