By प्रिया मिश्रा | Mar 03, 2022
मध्य प्रदेश के इंदौर से टैबू सेक्स और दहेज़ प्रताड़ना का एक मामला सामने आया है। आपको बता दें कि इंदौर के हीरा नगर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने अपने पति सहित सास और देवर पर प्रताड़ित करने का आरोप लगत है। इस मामले में जिला न्यायालय ने ससुरालवालों को महिला को 1 लाख रूपए का कंपनसेशन देने का आदेश दिया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक महिला ने अपने परिवार की रजामंदी से 2019 में राहुल नामल युवक से शादी की थी। महिला का आरोप है कि उसका पति राहुल शादी के बाद से ही उससे विदेशी तरीकों से सेक्स करने के लिए जबरदस्ती करता था। महिला का कहना है कि राहुल आए दिन गोवा घूमने जाता था। वहां रहने वाले विदेशियों को देखकर वह अपनी पत्नी से भी ये सब करवाने लगा।
इसके बाद परेशान होकर महिला ने हीरानगर थाने में अपने पति, देवर और सास के खिलाफ दहेज प्रताड़ना सहित अन्य मामले की शिकायत दर्ज कराई थी। जब मामले पर सुनवाई हुई तो कोर्ट ने केस की जांच महिला एवं बाल विकास विभाग से कराई। जांच में महिला द्वारा लगाए सभी आरोप सही पाए गए। जिला न्यायालय ने केस पेश करने की तारीख से पीड़ित महिला को भरण पोषण पति से दिलवाने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने पीड़ित महिला को राहत पहुंचाते हुए 1 लाख रूपए का कंपनसेशन और अन्य कई आदेश दिए हैं।
आपको बता दें कि टैबू सेक्स हिंसात्मक सेक्स की सूची में आता है। इसमें पार्टनर से जबरदस्ती या अप्राकृतिक तरीके से सेक्स करने के लिए दबाव बनाया जाता है।