Singapore में भारतीय की हत्या के दोषी चीनी मूल के नागरिक को आजीवन कारावास की सजा

Singapore
प्रतिरूप फोटो
Creative Common

सिंगापुर की एक अदालत ने भारतीय मूल के एक व्यक्ति की हत्या के मामले में चीनी मूल के एक सिंगापुरी नागरिक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 12 बेंत मारने की सजा सुनाई है। 2019 में एक नाइटक्लब के बाहर झगड़े के दौरान भारतीय मूल के नागरिक की हत्या कर दी गई थी।

सिंगापुर । सिंगापुर में भारतीय मूल के एक व्यक्ति की हत्या के मामले में यहां की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को चीनी मूल के एक सिंगापुरी नागरिक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 12 बेंत मारने की सजा सुनाई। चीनी मूल के नागरिक ने 2019 में एक नाइटक्लब के बाहर झगड़े के दौरान भारतीय मूल के नागरिक की हत्या कर दी थी। टेलीविजन समाचार चैनल न्यूज एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक अभियोजन पक्ष ने मौत की सजा की मांग नहीं की। 

सिंगापुर में हत्या के अपराध की सजा फांसी या आजीवन कारावास है। यह घटना दो जुलाई 2019 को ऑर्चर्ड रोड के होटल और पर्यटकों के गढ़ क्षेत्र में नॉटी गर्ल क्लब के बाहर हुई। अब 32 वर्ष के हो चुके टैन सेन यांग को जुलाई 2019 में क्लब के बाहर झगड़े के दौरान 31 वर्षीय सतीश नोएल गोबिदास की हत्या का दोषी पाया गया। टैन सहित सात लोगों पर शुरू में सामान्य इरादे से हत्या का आरोप लगाया गया था। झगड़े के दौरान गर्दन पर चाकू लगने से सतीश की मौत हो गई।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़