By अनुराग गुप्ता | Apr 25, 2022
नयी दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हिंसा के बाद प्रशासन का अतिक्रमण रोधी अभियान देखने को मिला। जिसको लेकर भारी हंगामा हुआ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण रोधी अभियान पर रोक लगा दी। उस वक्त कोर्ट ने कहा था कि निर्माण ढहाने के लिए पूरी तरह से अनधिकृत और असंवैधानिक आदेश दिया गया है।
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, एसडीएमसी के मेयर मुकेश सुर्यान ने बताया कि शाहीन बाग, ओखला, तिलक नगर वेस्ट सहित कई वार्ड को चिन्हित किया गया है मदनपुर खादर में भी अतिक्रमण देखा गया है। सड़क पर जो भी अतिक्रमण है उसे हटाया जाएगा। जहां बिल्डिंग खड़ी हुई है वहां के लिए प्लान तैयार किया गया है और उसे भी आने वाले समय में हटाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि विभाग को तारीखें बता दी गई हैं, एक महीने का प्लान दिया गया है। अतिक्रमण को हटाने के लिए एमसीडी एक्ट के तहत पहले नोटिस नहीं दिया जाता है लेकिन जहां लोगों ने बड़ी इमारत बना ली है वहां के लिए नोटिस तैयार किया जा चुका है जिसपर कार्रवाई की जाएगी।