आजम खान का Y सुरक्षा से इनकार, बोले- आर्थिक तंगी, 36 लाख का जुर्माना और गाड़ी भी नहीं

By अंकित सिंह | Oct 14, 2025

समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान ने मंगलवार को सीतापुर जेल से रिहाई के बाद वाई-स्तरीय सुरक्षा स्वीकार करने पर आशंका जताई और सरकार से लिखित आश्वासन मांगा कि उन्हें किस तरह की सुरक्षा प्रदान की जा रही है। खान ने एएनआई को बताया कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। मैंने कांस्टेबल से यह भी कहा कि जब तक मुझे लिखित आश्वासन नहीं मिलता कि मुझे सुरक्षा दी गई है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। 

 

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सपा नेता ने कहा कि उन्हें सौंपी गई सुरक्षा की प्रामाणिकता पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे हालात ने मुझे कम से कम इतना तो सिखाया है कि सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्ज़ा हुआ है जिसे सरकार ने हटा दिया है... ज़मीन का आवंटन सरकार ने किया था, लेकिन मुझे ही 21 साल की जेल और 36 लाख का जुर्माना मिला। जब तक मुझे लिखित आश्वासन नहीं मिलता कि सुरक्षा किसने दी है, मैं सुरक्षा कैसे ले सकता हूँ? मैं कैसे भरोसा कर सकता हूँ कि खाकीधारी, हथियारबंद लोग उत्तर प्रदेश सरकार के हैं?


सपा नेता ने आगे दावा किया कि 36 लाख रुपये का जुर्माना लगने के बाद वह आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और सौंपी गई सुरक्षा के लिए गाड़ी भी नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दूसरी बात यह है कि मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि मैं अपनी सुरक्षा के लिए गाड़ी का इंतज़ाम कर सकूँ, इसलिए मैंने यह भी कहा है कि अगर आप सुरक्षा दे रहे हैं तो मेरे पास गाड़ी नहीं है। वाई सिक्योरिटी में गाड़ी, पेट्रोल, सब कुछ मुहैया कराने का प्रावधान है, जो मुझे नहीं दिया गया।


उन्होंने आगे कहा, "पहले, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सरकार में चर्चा चल रही थी कि जब मुझे पहली बार वाई स्तर की सुरक्षा मिली थी, तब मुझे दोषी नहीं ठहराया गया था, लेकिन अब जब मुझे 21 साल की कैद और 36 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है और कई मामले दर्ज हैं... तो मैं कैसे मान सकता हूँ कि इन लोगों को वापस नहीं लिया जाएगा, अगर मुझे उनके रहने का आश्वासन और गारंटी नहीं है?"

 

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा क्वालिटी बार भूमि मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री को ज़मानत दिए जाने के बाद, सपा नेता आज़म खान सीतापुर जेल में 23 महीने की सजा काटने के बाद ज़मानत पर बाहर हैं। खान के वकील मोहम्मद खालिद ने पहले कहा था कि उनके मुवक्किल के जल्द ही रिहा होने की संभावना है क्योंकि उनके खिलाफ कोई लंबित मामला नहीं है।

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