By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Dec 31, 2020
नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रख्यात कथक गुरू पंडित बिरजू महाराज को राहत देते हुए यहां आवंटित सरकारी आवास को खाली करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी नोटिस पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति विभू बाखरा की अवकाश पीठ ने कथक गुरू की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। पं.बिरजू महाराज ने अपनी याचिका में केंद्र के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें उनके सरकारी आवास का आवंटन रद्द कर दिया गया है और 31 दिसंबर तक मकान खाली करने को कहा गया है।
अदालत द्वारा बुधवार को पारित और बृहस्पतिवार को उपलब्ध आदेश में कहा गया, ‘‘उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए नौ अक्टूबर 2020 को जारी नोटिस के अमल पर अगली सुनवाई तक रोक लगाई जाती है।’’ इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी 2021 को संबंधित रोस्टर पीठ के समक्ष सूचीबद्ध की है जिसके समक्ष पहले ही पद्मश्री से सम्मानित मोहनीअट्टमकलाकार भारती शिवाजी की इसी तरह की याचिका लंबित है, उन्हें भी सरकारी आवास खाली करने का नोटिस दिया गया है।