Delhi Liquor Scam Case | मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं, कोर्ट ने 30 अप्रैल के लिए फैसला सुरक्षित रखा

By रेनू तिवारी | Apr 20, 2024

आप नेता मनीष सिसौदिया को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए उत्पाद शुल्क मामलों में अंतरिम जमानत की मांग करने वाली उनकी याचिका पर शनिवार को दिल्ली की अदालत से राहत नहीं मिली क्योंकि अदालत ने 30 अप्रैल के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया। इससे पहले 12 अप्रैल को कोर्ट ने सिसौदिया की याचिका पर ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी किया था. सीबीआई और ईडी की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने केंद्रीय जांच एजेंसियों को 20 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया है कि लाभार्थियों ने कथित तौर पर "अवैध" लाभ को आरोपी अधिकारियों तक पहुंचाया और जांच से बचने के लिए अपने खाते की किताबों में गलत प्रविष्टियां कीं। गुजरात में लोकसभा चुनाव के लिए आप के स्टार प्रचारकों में सिसौदिया शामिल इस बीच, आप के वरिष्ठ नेता मनीष सिसौदिया और जेल में बंद अन्य नेताओं - अरविंद केजरीवाल और सत्येन्द्र जैन को पार्टी ने गुजरात में लोकसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारक के रूप में नामित किया है।

प्रमुख खबरें

अभी हम जिंदा हैं! जिद के बाद पेजिशकियान से कैसे मिले खामनेई?

Jharkhand: एम्बुलेंस से विधानसभा मार्च में पहुंचे Devendra Nath Mahto, बोले- मेरे सब्र की परीक्षा न लें!

Suvendu Adhikari का बड़ा तोहफा: Emergency में जेल जाने वालों को West Bengal में अब ₹10,000 मासिक पेंशन

शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के घर से आएगा? इथेनॉल विरोध पर भड़के BJP सांसद! कांग्रेस बोली- जिनके बाप...