Delhi Liquor Scam Case | मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं, कोर्ट ने 30 अप्रैल के लिए फैसला सुरक्षित रखा

By रेनू तिवारी | Apr 20, 2024

आप नेता मनीष सिसौदिया को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए उत्पाद शुल्क मामलों में अंतरिम जमानत की मांग करने वाली उनकी याचिका पर शनिवार को दिल्ली की अदालत से राहत नहीं मिली क्योंकि अदालत ने 30 अप्रैल के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया। इससे पहले 12 अप्रैल को कोर्ट ने सिसौदिया की याचिका पर ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी किया था. सीबीआई और ईडी की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने केंद्रीय जांच एजेंसियों को 20 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

 

इसे भी पढ़ें: Excise policy case: मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने 26 अप्रैल तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत


सीबीआई के साथ-साथ ईडी ने भी आरोप लगाया कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ या कम किया गया और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना लाइसेंस बढ़ाया गया।


जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया है कि लाभार्थियों ने कथित तौर पर "अवैध" लाभ को आरोपी अधिकारियों तक पहुंचाया और जांच से बचने के लिए अपने खाते की किताबों में गलत प्रविष्टियां कीं। गुजरात में लोकसभा चुनाव के लिए आप के स्टार प्रचारकों में सिसौदिया शामिल इस बीच, आप के वरिष्ठ नेता मनीष सिसौदिया और जेल में बंद अन्य नेताओं - अरविंद केजरीवाल और सत्येन्द्र जैन को पार्टी ने गुजरात में लोकसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारक के रूप में नामित किया है।


प्रमुख खबरें

पश्चिम बंगाल में बनने जा रही है बाबरी मस्जिद! ममता बनर्जी के राज्य में होने वाला है बड़ा कांड, भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात

Assam Government ने एससी, एसटी और अन्य समुदायों को दो बच्चे के नियम से छूट दी

Vladimir Putin के डिनर पर Shashi Tharoo हुए शामिल, खड़गे-राहुल गांधी को न्योता नहीं? कांग्रेस ने लगाया सरकार पर प्रोटोकॉल उल्लंघन का आरोप

भारत वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर: Ram Nath Kovind