Excise policy case: मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने 26 अप्रैल तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत

Manish Sisodia
ANI
अंकित सिंह । Apr 18 2024 3:10PM

न्यायाधीश बवेजा ने सिसौदिया के वकील और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश वकील की दलीलें सुनी थीं। इससे पहले, ईडी ने सिसौदिया और अन्य आरोपी व्यक्तियों पर मामले की सुनवाई में देरी करने का आरोप लगाया था।

दिल्ली की एक अदालत ने कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुरुवार को आप नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 26 अप्रैल तक बढ़ा दी। सिसौदिया को उनकी पहले बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष पेश किया गया था। सोमवार को कोर्ट ने कहा कि वह आप नेता की जमानत अर्जी पर 20 अप्रैल को सुनवाई जारी रखेगी। 

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न्यायाधीश बवेजा ने सिसौदिया के वकील और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश वकील की दलीलें सुनी थीं। इससे पहले, ईडी ने सिसौदिया और अन्य आरोपी व्यक्तियों पर मामले की सुनवाई में देरी करने का आरोप लगाया था। सिसोदिया की जमानत याचिका उनके वकील मोहित माथुर ने दायर की थी, जिसमें मामले की जांच पूरी करने में देरी का आरोप लगाया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि उनके मुवक्किल को कथित रिश्वत के पैसे से जोड़ने का कोई सबूत नहीं मिला है।

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उन्होंने तर्क दिया था कि अपराध की कथित आय से सरकारी खजाने या निजी उपभोक्ताओं को कोई नुकसान होने की बात साबित नहीं हुई है। माथुर ने मुकदमे में देरी पर भी जोर दिया, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का सिसौदिया को अदालत जाने की इजाजत देने वाला आदेश छह महीने पुराना है और जांच अब तक पूरी हो जानी चाहिए थी। मामले में एक अन्य आरोपी बेनॉय बाबू को दी गई जमानत का हवाला देते हुए, माथुर ने सिसौदिया की जमानत के लिए दलील देते हुए कहा था कि वह अब प्रभावशाली पद पर नहीं हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया था कि सिसौदिया ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताए गए ट्रिपल टेस्ट को पूरा किया और त्वरित सुनवाई का आग्रह किया।

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