पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से झटका, नहीं मिली जमानत

By अभिनय आकाश | May 17, 2024

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चुनाव प्रचार के लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत पर सुनवाई 21 मई तक के लिए स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने मामले को 21 मई को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। सुनवाई शुरू हुई तो प्रवर्तन निदेशालय ने याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। अदालत ने ईडी को सुनवाई की अगली तारीख तक जवाब दाखिल करने को कहा। ईडी के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि सोरेन को चुनाव से काफी पहले गिरफ्तार किया गया था। सोरेन के लिए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अंतरिम जमानत पर जोर दिया और अदालत को अवगत कराया कि लोकसभा चुनाव का एक चरण समाप्त हो चुका है, पांचवां चरण 20 मई को है और तीसरा चरण 25 मई को निर्धारित है। उन्होंने यह भी कहा कि इसके लिए कोई सामग्री नहीं है।

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सोरेन ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका में दावा किया है कि उनकी गिरफ्तारी अनुचित थी और मामले में उनकी रिमांड मनमानी और अवैध थी। वकील प्रज्ञा बघेल के माध्यम से याचिका दायर करने वाले हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध और दुर्भावनापूर्ण बताया है। इस बीच उन्होंने अंतरिम जमानत की मांग की है. मीडिया में लंबे समय तक अटकलों और लुका-छिपी के नाटक के बाद, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के अध्यक्ष हेमंत सोरेन को जनवरी में भूमि घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार कर लिया था। 

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