Kejriwal की तरह चुनाव प्रचार के लिए नहीं होंगे हेमंत सोरेन रिहा, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की अंतरिम जमानत की याचिका

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अभिनय आकाश । May 13 2024 2:25PM

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हाल ही में जेल से रिहाई का हवाला दिया। शीर्ष अदालत ने सोरेन की याचिका पर 17 मई तक प्रवर्तन निदेशालय से जवाब भी मांगा, जिन्होंने कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अंतरिम जमानत देने से सोमवार को इनकार कर दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) नेता ने लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए जमानत मांगी और उदाहरण के तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हाल ही में जेल से रिहाई का हवाला दिया। शीर्ष अदालत ने सोरेन की याचिका पर 17 मई तक प्रवर्तन निदेशालय से जवाब भी मांगा, जिन्होंने कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है।

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न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ, जो शुरू में मामले को 20 मई को सूचीबद्ध कर रही थी, को वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के यह कहने के बाद तारीख बदल कर 17 मई करनी पड़ी कि तब तक चुनाव खत्म हो जाएंगे और लंबी तारीख होने पर वह पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो जाएंगे। मामले में दिया गया है। सिब्बल ने पीठ से कहा कि मेरा मामला अरविंद केजरीवाल के आदेश के अंतर्गत आता है और मुझे चुनाव प्रचार के लिए जमानत की जरूरत है।'' पीठ ने कहा कि इस सप्ताह बहुत अधिक काम है और बहुत सारे मामले सूचीबद्ध हैं।

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इसने 20 मई से तारीख बदलने की अनिच्छा व्यक्त की, लेकिन सिब्बल और सोरेन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अरुणाभ चौधरी के अनुरोध पर कायम रहने के बाद, तारीख बदलकर 17 मई कर दी गई। पीठ ने कहा कि हमें नहीं पता कि हम इस मामले पर सुनवाई कर पाएंगे या नहीं, लेकिन फिर भी हम इसे 17 मई के लिए टाल रहे हैं।' गौरतलब है कि केजरीवाल को 10 मई को शीर्ष अदालत ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दे दी थी। उन्हें कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था।

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