Hate speech case: मुख्तार अंसारी का विधायक बेटा दोषी करार, 2 साल की सजा, 3000 रुपये का जुर्माना

By अंकित सिंह | May 31, 2025

उत्तर प्रदेश में एमपी और एमएलए कोर्ट ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी को भड़काऊ भाषण देने के मामले में दो साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने अब्बास अंसारी के करीबी सहयोगी मंसूर अंसारी को भी छह महीने की कैद की सजा सुनाई है। सीजेएम (एमपी-एमएलए) कृष्ण प्रताप सिंह ने आईपीसी की धारा 506 के तहत अधिकतम दो साल की कैद और 3000 रुपये के जुर्माने के साथ-साथ मामले की विभिन्न धाराओं में छोटी जेल की सजा सुनाई। 

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पहाड़पुर इलाके में दिए गए अब्बास के भाषण का वीडियो 3 मार्च की देर रात से सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो गया। इस वीडियो में अब्बास कहते नजर आ रहे हैं, "मऊ से चुनाव लड़ने के लिए लखनऊ से रवाना होने से पहले मेरी अखिलेश भैया (सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव) से विस्तृत बातचीत हुई थी। मैंने कहा था कि सरकार बनने के बाद छह महीने तक अफसरों की ट्रांसफर लिस्ट जारी मत करना। अफसर पहले अपने काम का हिसाब देंगे, उसके बाद ही उनके ट्रांसफर सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।"

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