5 हजार स्कूलों के विलय को हाईकोर्ट की हरी झंडी, 51 बच्चों की याचिका खारिज

By अभिनय आकाश | Jul 07, 2025

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक महत्वपूर्ण कानूनी फैसले में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य भर के 5,000 स्कूलों के विलय के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने सीतापुर के 51 बच्चों द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिन्होंने विलय प्रक्रिया को रोकने की मांग की थी, उनका दावा था कि इससे उनकी शिक्षा प्रभावित होगी। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की अगुवाई वाली एकल न्यायाधीश पीठ ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार की योजना को बरकरार रखा, जिससे स्कूलों के विलय का रास्ता साफ हो गया। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि कम छात्रों वाले स्कूलों को बड़े संस्थानों में एकीकृत करने से शिक्षण का माहौल बाधित होगा। हालांकि, न्यायालय ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया और राज्य के फैसले के पक्ष में फैसला सुनाया।

इसे भी पढ़ें: Mathura Shahi Eidgah: शाही ईदगाह को विवादित संरचना बताने वाली याचिका क्यों HC ने की खारिज, क्या मुस्लिम पक्ष की हुई बड़ी जीत?

नई व्यवस्था के तहत, छोटे स्कूलों के छात्रों को अन्य नज़दीकी संस्थानों में शामिल किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करके शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है और छात्रों को अधिक मजबूत शिक्षण वातावरण तक पहुँच प्रदान करना है।

प्रमुख खबरें

गोलियों से दहला Pakistan का Khyber, सेना का दावा- मारे 22 आतंकी, एक बच्चे की भी गई जान

Iran-US में बढ़ा तनाव, तीसरा अमेरिकी Warship पहुंचा, Trump बोले- हम पूरी तरह तैयार

Christmas 2026 पर रिलीज़ होगी Shah Rukh Khan की मेगा-एक्शन फिल्म King, मेकर्स ने टीज़र के साथ मचाया गदर

General Naravane के खुलासे से झूठ का पर्दाफाश? BJP ने Rahul Gandhi से पूछे तीखे सवाल