भड़काऊ भाषणः सोनिया-राहुल समेत आधा दर्जन नेताओं पर FIR दर्ज कराने की याचिका, आज होगी सुनवाई

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Feb 28, 2020

नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका वाड्रा तथा अन्य के लिए खिलाफ कथित रूप से घृणा भाषण देने के सिलसिले में प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई कर सकती है। लॉयर्स वॉइस की याचिका गुरूवार को मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ के समक्ष आई। पीठ ने इसे शुक्रवार को सूचीबद्ध करने की अनुमति दी।

इसे भी पढ़ें: जस्टिस मुरलीधर के तबादले पर मचा संग्राम, समझ लें क्या कुछ हुआ ?

याचिका में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आप विधायक अमानतुल्ला खान, मुंबई से एआईएमआईएम के पूर्व विधायक वारिस पठान तथा एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ भी कथित तौर पर घृणा भाषण देने के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया गया है। याचिका में कथित घृणा भाषणों की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का अनुरोध भी किया गया है। गुरूवार को कुछ नेताओं के कथित नफरत भरे भाषणों के संबंध में अनेक याचिकाएं दाखिल की गयीं।

इसे भी पढ़ें: दिल्ली हिंसा: ताहिर हुसैन पर हत्या का केस, AAP ने किया निलंबित

इनमें से हिंदू सेना की ओर से दायर एक याचिका में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के नेता असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ भी घृणा भाषण देने के मामले में प्राथमिकी दर्ज किए जाने की मांग की गई। याचिका में एआईएमआईएम के पूर्व विधायक वारिस पठान पर कथित घृणा भाषण देने का आरोप लगाते हुए दावा किया गया कि उनके बयान से ही दिल्ली में साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हुआ, जिनमें कई लोगों की जान गई। उच्च न्यायालय शुक्रवार को घायलों और मृतकों के लिए अस्पतालों के लिए सुरक्षित मार्ग प्रदान करने की मांग वाली याचिकाओं पर भी सुनवाई कर सकता है।

 

प्रमुख खबरें

American citizens से 1.5 करोड़ डॉलर की ठगी के सिलसिले में व्यक्ति गिरफ्तार

वाजपेयी का कद, पदों से कहीं अधिक बड़ा था : Rajnath Singh

अधिकारी मजनू का टीला इलाके में बने अवैध कैफे और रेस्तरां पर कार्रवाई करें : Delhi High Court

Jharkhand : मुर्गों की लड़ाई के दौरान व्यक्ति की गोली मारकर हत्या