नारी शक्ति को न्याय! असम में बहुविवाह विधेयक पारित, दूसरी शादी पड़ सकती है भारी

By अंकित सिंह | Nov 27, 2025

असम विधानसभा ने गुरुवार को 'असम बहुविवाह निषेध विधेयक, 2025' पारित कर दिया, जिसमें दूसरी शादी करने पर 10 साल तक की जेल जैसी कड़ी सज़ा का प्रावधान है। विधेयक पेश होने के बाद विधानसभा में बोलते हुए, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस विधेयक की ज़रूरत को उचित ठहराने के लिए तुर्की का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं है और लोगों से इस विधेयक का समर्थन करने और सच्चा मुसलमान बनने का आग्रह किया।

 

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असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि इस्लाम बहुविवाह को बढ़ावा नहीं दे सकता। अगर यह विधेयक पारित हो जाता है, तो आपको सच्चा मुसलमान बनने का मौका मिलेगा। यह विधेयक इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं है। सच्चे इस्लामी लोग इस अधिनियम का स्वागत करेंगे। तुर्की जैसे देशों ने भी बहुविवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है; पाकिस्तान में एक मध्यस्थता परिषद है। असम विधानसभा में पारित विधेयक असम राज्य में बहुविवाह और बहुविवाह की प्रथाओं और उनसे जुड़े व प्रासंगिक मामलों को प्रतिबंधित और समाप्त करता है।


यह मसौदा कानून छठी अनुसूची के क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में लागू होगा, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के साथ पठित अनुच्छेद 366 के खंड (25) के अर्थ में किसी भी अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर लागू होगा। इस विधेयक में गैरकानूनी बहुविवाह के लिए किसी भी अपराधी को 7 साल की कैद और पिछली शादी को छिपाने के लिए 10 साल की कैद का प्रस्ताव किया गया है। इसके अतिरिक्त, नए अधिनियम के तहत, अवैध विवाह करने वाली महिलाओं को मुआवजा और कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। बार-बार हिंसा करने वाले अपराधी को कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा।

 

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विधेयक में कहा गया है कि यदि गाँव का मुखिया, काज़ी, माता-पिता या बहुविवाह के अनुबंधकर्ता पक्ष के कानूनी अभिभावक बेईमानी या धोखे से छिपाते हैं और जानबूझकर बहुविवाह के अनुष्ठान में भाग लेते हैं, तो उन्हें दो साल तक की कैद और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। विधेयक पारित होने के बाद, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि विधेयक का पारित होना "हमारी नारीशक्ति के लिए न्याय की दिशा में एक मजबूत कदम है।

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