Abhishek Banerjee को Calcutta HC से बड़ी राहत, 'बयान के लिए मजबूर नहीं कर सकते'

By अंकित सिंह | Jun 11, 2026

TMC के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को कथित तौर पर जाली हस्ताक्षर करने के मामले में कुछ समय के लिए राहत मिली है। कोर्ट ने कहा है कि जांच एजेंसी अगले तीन हफ़्तों तक कोई सख़्त कार्रवाई नहीं करेगी। अगर आगे पूछताछ की ज़रूरत पड़ती है, तो एजेंसी 24 घंटे पहले नोटिस देगी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को आज शाम 6 बजे CID ऑफ़िस में पेश होने का आदेश दिया है। कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस कौशिक चंदा ने निर्देश दिया कि अभिषेक को CID के समन पर पेश होना होगा।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में TMC को करारी हार मिलने के कुछ हफ़्ते बाद ही जाली हस्ताक्षरों का विवाद खड़ा हो गया। विपक्ष के नेता और पार्टी के मुख्य सचेतक (चीफ़ व्हिप) की नियुक्ति से जुड़े दस्तावेज़ पश्चिम बंगाल विधानसभा में सौंपे जाने के बाद, कुछ विधायकों ने दावा किया कि कुछ सदस्यों के हस्ताक्षर या तो जाली थे या उनकी सहमति के बिना किए गए थे। बनर्जी के बचाव में उनके वकील ने दलील दी कि TMC सांसद उस बैठक का हिस्सा नहीं थे जिसमें प्रस्ताव पारित किया गया था, बल्कि उन्होंने पार्टी के महासचिव के तौर पर स्पीकर के सामने सिर्फ़ अपनी बात रखी थी। उनके वकील ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि जब बनर्जी सहयोग करने को तैयार हैं, तो उन्हें हिरासत में लेने की क्या ज़रूरत है।

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याचिकाकर्ता ने कहा कि वे दस्तावेज़ हासिल करने के लिए मुझे हिरासत में लेना चाहते हैं। क्या मैंने दस्तावेज़ खा लिया है? क्या वे कोई ऑपरेशन करके उसे बाहर निकालना चाहते हैं? वे पूछताछ के लिए ही हिरासत की मांग कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि मैं पूरा सहयोग करूंगा। हिरासत की क्या ज़रूरत है?

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