By अभिनय आकाश | Jan 24, 2026
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बारामूला सांसद अब्दुल राशिद शेख उर्फ इंजीनियर राशिद खान को आगामी बजट सत्र में भाग लेने के लिए पैरोल पर रिहा कर दिया है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, राशिद को 28 जनवरी से 2 अप्रैल तक संसद सत्र के दौरान बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति दी गई है। राशिद की पैरोल पर बोलते हुए अधिवक्ता निशिता गुप्ता ने कहा कि राशिद इंजीनियर जी की पैरोल याचिका दायर की गई थी और अदालत ने इसे स्वीकार कर लिया है। अदालत ने उन्हें पूरे सत्र में उपस्थित रहने की अनुमति दी है... उन्हें सत्र के सभी दिनों में उपस्थित रहने की अनुमति दी गई है, जो 28 जनवरी से 2 अप्रैल तक चलेगा। वे पुलिस सुरक्षा और संसद सुरक्षा के तहत उपस्थित रहेंगे।
राशिद 2017 में एनआईए द्वारा दर्ज किए गए एक आतंकी मामले में आरोपी हैं। यह आवेदन अधिवक्ता विख्यात ओबेरॉय के माध्यम से दायर किया गया था। सुनवाई के दौरान, अब्दुल राशिद शेख की ओर से अधिवक्ता निशिता गुप्ता उपस्थित हुईं। इंजीनियर राशिद को उत्तरी कश्मीर के बारामूला सीट से सांसद चुने जाने के बाद संसद सत्रों में भाग लेने और शपथ ग्रहण करने के लिए कई बार पैरोल दी गई थी। पिछले साल उपराष्ट्रपति चुनाव में भी राशिद को वोट डालने की अनुमति दी गई थी। राशिद ने 2024 के लोकसभा चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला को हराया था। संसद सत्र में भाग लेने के लिए हिरासत पैरोल के तहत भुगतान की जाने वाली लागत में संशोधन की मांग करने वाला राशिद का आवेदन दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है। 7 नवंबर को दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने उनके आवेदन पर विभाजित फैसला सुनाया। मामला एकल न्यायाधीश की पीठ के समक्ष लंबित है।
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर पोस्ट किया कि संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होगा, जबकि केंद्रीय बजट 2026 1 फरवरी को पेश किया जाएगा, जो रविवार को पड़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मंत्री ने बजट सत्र का विस्तृत कार्यक्रम जारी करते हुए बताया कि सरकार की सिफारिश के आधार पर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2026 के बजट सत्र के लिए संसद के दोनों सदनों को बुलाने की मंजूरी दे दी है।