बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद एमपी सरकार ने लागू की नई बंदिशें, CM ने दिए निर्देश

By सुयश भट्ट | Jan 14, 2022

भोपाल। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना के चलते सरकार ने आज यानी शुक्रवार से राज्य में कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की समीक्षा बैठक में कई अहम फैसले लिए गए है। प्रदेश के लोगों को इन गाइडलाइन का पालन करना होगा।

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सीएम शिवराज ने आगे कहा कि मध्य प्रदेश में धार्मिक स्थल अभी खुले रहेंगे। धार्मिक और सार्वजनिक जगह पर मेले अभी कहीं भी नहीं लगेंगे। उन्होंने कहा कि कल से सभी स्कूल बंद रहेंगे, कोई भी रैली नहीं होगी। 20 जनवरी को होने वाली प्री बोर्ड की परीक्षा नहीं होगी। नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि आर्थिक गतिविधियां न रुके।

लागू होने वाले नए नियम:

  1. मध्यप्रदेश में कक्षा 1 से 12वीं तक सभी निजी और सरकारी स्कूल 31 जनवरी तक बंद रहेंगे।
  2. सभी तरह के मेलों, राजनैतिक रैलियों पर प्रतिबंध।
  3. कोई भी कार्यक्रम हॉल की क्षमता से 50 फीसदी लोग होने पर ही होंगे। 250 से ज्यादा लोग नहीं रहेंगे।
  4. स्टेडियम में भी 50 फीसदी खिलाड़ी प्रैक्टिस कर सकेंगे। किसी भी खेल गतिविधि में दर्शकों की अनुमति नहीं होगी।
  5. सभी प्रकार के बड़े आयोजनों पर भी रोक।
  6. प्रदेश में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा।
  7. 20 जनवरी से होने वाली प्री बोर्ड की परीक्षा नहीं होगी।

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राज्य सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन:

  • मध्यप्रदेश सरकार ने कोरोना के बढ़ने के कारण नया गाइडलाइन जारी किया है। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक समस्त स्कूल एवं हॉस्टल 31 जनवरी 2022 तक बंद रहेंगे। जनवरी 2022 में आयोजित होने वाली प्री-बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पृथक से आदेश जारी किए जाएंगे।
  • सभी प्रकार के मेले (धार्मिक/व्यावसायिक), जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। समस्त जुलूस और रैली पर प्रतिबंध लगा है।
  • समस्त राजनैतिक/सांस्कृतिक/धार्मिक/सामाजिक/शैक्षणिक/ मनोरंजन आदि के आयोजनों में 250 व्यक्तियों से अधिक की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी।
  • बंद हॉल में हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत से कम की उपस्थिति के ही आयोजन/कार्यक्रम आयोजित हो सकेंगे।
  • खेलकूद संबंधी गतिविधियाँ के लिए स्टेडियम की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति के आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे।
  • कोविड उपयुक्त व्यवहार (Covid Appropriate Behavior) का पालन अनिवार्य होगा। कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन सुनिश्चित कराया जाए. मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली की कार्रवाई की जाएगी।

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