By अंकित सिंह | Jun 15, 2026
पटना की एक अदालत ने सोमवार को ज्ञान बिंदु कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रौशन आनंद को ज़मानत दे दी। यह मामला पटना के मुसल्लहपुर हाट इलाके में खान ग्लोबल स्टडीज़ के बाहर 2 जून को हुई हिंसा और तोड़-फोड़ से जुड़ा है। इस इंस्टीट्यूट को फैसल खान चलाते हैं, जिन्हें खान सर के नाम से जाना जाता है। आनंद को 3 जून को गिरफ़्तार किया गया था और उसके बाद से वह न्यायिक हिरासत में थे। इससे पहले, निचली अदालत ने 9 जून को उनकी ज़मानत अर्ज़ी खारिज कर दी थी। अदालत ने इंस्टीट्यूट पर सुनियोजित हमले के दावों, एक सिक्योरिटी गार्ड की चोट की रिपोर्ट और उनके आपराधिक इतिहास को ध्यान में रखते हुए यह फ़ैसला लिया था।
उन्होंने दावा किया कि जब एक साजिश के तहत मेरे भाई की हत्या की गई, तब मैं जेल में था। फैसल खान मेरी भी हत्या करवा सकता है। मैं पटना पुलिस से सुरक्षा की मांग करता हूँ। गोली चलाने का आदेश फैसल खान ने दिया था, फिर भी इल्ज़ाम मुझ पर मढ़ दिया गया। इस बात के सबूत हैं कि गोली चलाने का आदेश फैसल खान ने दिया था। फिर भी, पटना पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया। किसान कोल्ड स्टोरेज के मालिक आर.एस. प्रसाद और फैसल खान ने मिलकर मेरे भाई की हत्या की साजिश रची थी, और वे मेरी भी हत्या करवा सकते हैं। मैं पटना पुलिस से सुरक्षा की मांग करता हूँ।
नई सुनवाई में, सेशंस कोर्ट ने उन्हें ज़मानत दे दी, जिससे उनकी बेउर जेल से रिहाई का रास्ता साफ़ हो गया। यह मामला KGS के मैनेजर कन्हैया कुमार सिंह की तरफ़ से दर्ज कराई गई FIR से जुड़ा है। FIR में आरोप लगाया गया था कि 2 जून की रात, 15-20 लोगों के एक ग्रुप ने इंस्टिट्यूट के परिसर में पत्थर फेंके, सिक्योरिटी गार्ड चुन-चुन के साथ मारपीट की, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाया और "दो दिनों के अंदर इंस्टिट्यूट को उड़ा देने" की धमकी दी। FIR में आनंद, उनके भाई प्रिंस यादव और अन्य लोगों के नाम शामिल थे।
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