सोनू निगम को बड़ी राहत, कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का कोर्ट ने दिया आदेश

By अंकित सिंह | May 15, 2025

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को निर्देश दिया कि एक संगीत कार्यक्रम के दौरान कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए उनके खिलाफ दर्ज हाल के आपराधिक मामले के संबंध में अगली सुनवाई तक गायक सोनू निगम के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा। अदालत ने गायक को जांच अधिकारी (आईओ) द्वारा आवश्यक होने पर अपना बयान दर्ज करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होने की भी अनुमति दी। वैकल्पिक रूप से, यदि आईओ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने पर जोर देता है, तो अदालत ने कहा कि अधिकारी सोनू से मिल सकता है, और गायक को संबंधित खर्च वहन करना होगा।

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यह मामला एक कॉन्सर्ट में हुई घटना के बाद दर्ज की गई शिकायत से उपजा है। कुछ कन्नड़ प्रशंसकों ने सोनू से कन्नड़ में गाने का अनुरोध किया था। गायक ने कथित तौर पर अनुरोध के लहजे पर आपत्ति जताई और कथित तौर पर टिप्पणी की, "इसी वजह से पहलगाम हुआ," जम्मू और कश्मीर में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले से इसकी तुलना विवादास्पद रूप से की गई। सुनवाई के दौरान, सोनू के वकील धनंजय विद्यापति ने तर्क दिया कि शिकायत केवल प्रचार के लिए दर्ज की गई थी और आईपीसी की धारा 505 के तहत सार्वजनिक शरारत का कथित अपराध नहीं बनता है। 

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उन्होंने यह भी कहा कि यह एक अकेली घटना थी, संगीत कार्यक्रम सुचारू रूप से चला और शिकायत किसी तीसरे पक्ष द्वारा दर्ज की गई थी। हालांकि, राज्य के वकील ने कहा कि जांच के दौरान सोनू की टिप्पणियों की जांच की जानी चाहिए ताकि इरादे का पता लगाया जा सके। अदालत ने राज्य सरकार की दलील दर्ज की कि अगर सोनू जांच में सहयोग करेंगे तो उनके खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाया जाएगा। अदालत ने अगली सुनवाई तक मामले में कोई भी अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने पर रोक लगा दी।

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