Mukhtar Ansari Death: मुख्तार अंसारी की मौत के बाद कृष्णानंद राय की पत्नी ने कहा, बाबा की कृपा और CM Yogi का आशीर्वाद है

Mukhtar Ansari
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रितिका कमठान । Mar 29 2024 11:30AM

ये दिन उनके लिए खुशियां लाया है। बांदा जेल में उसकी मौत की खबर मिली, जिसके बाद मैं गोरखनाथ भगवान को धन्यवाद करना चाहूंगा। उनका आशीर्वाद है। कर्म के दायरे से उतरोगे तो उसकी सजा तुम्हें तड़पने तक नहीं छोड़ेगी।

उत्तर प्रदेश में माफिया डॉन रहे मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। गुरुवार को मुख्तार अंसारी की मौत हार्ट अटैक से हो गई है। मुख्तार की जेल में अचानक से तबियत खराब हो गई थी, जिसके बाद उसे बांदा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था। यहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मुख्तार की मौत के बाद बीजेपी के दिवंगत विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी और बेटा काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। यहां दोनों ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए।

मुख्तार अंसारी की मौत के बाद कृष्णानंदर राय की पत्नी अलका और उसका बेटा पीयूष काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने पहुंचे थे। इस दौरान अलका ने कहा कि हम खुश है। ये बाबा की कृपा और योगी जी के आशीर्वाद से हुआ है। ये भगवान का न्याय है। वो पंजाब की जेल में रहते हुए अपराध कर रहा था मगर उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में आने के बाद हमें न्याय मिला है। एक अत्याचारी का अंत हुआ है।

वहीं कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष का कहना है कि ये दिन उनके लिए खुशियां लाया है। बांदा जेल में उसकी मौत की खबर मिली, जिसके बाद मैं गोरखनाथ भगवान को धन्यवाद करना चाहूंगा। उनका आशीर्वाद है। कर्म के दायरे से उतरोगे तो उसकी सजा तुम्हें तड़पने तक नहीं छोड़ेगी। हमने ये देखा कि भगवान ने ये फैसला किया है। जो जैसा करता है उसे फल भी वैसा ही मिलता है।

गाजीपुर जिले में तत्कालीन विधायक कृष्णानंद राय की 29 नवंबर, 2005 को हुई हत्या तथा वाराणसी में 22 जनवरी, 1997 को व्यापारी नंद किशोर रुंगटा उर्फ नंदू बाबू के अपहरण व हत्‍या के मामले में गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई थी। 29 अप्रैल 2023 को गाजीपुर सांसद/विधायक अदालत ने भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में अंसारी को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने 23 सितंबर, 2022 को पूर्व विधायक के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में 1999 में गैंगस्टर अधिनियम के तहत दर्ज मामले में अंसारी को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी और 50,000 रूपये का जुर्माना लगाया था।

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