By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jul 08, 2019
मुंबई। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने बच्चों के स्कूली बस्ते के वजन को कम करने के निर्देश देने की मांग करने वाले वाली याचिका सोमवार को खारिज करते हुये कहा कि उसे नहीं लगता कि बच्चे अपने कंधों पर ‘‘अनावश्यक भारी बस्ते’’ ले जाते हैं क्योंकि वक्त के साथ किताबें पतली हो गयी हैं। न्यायालय ने कहा कि स्कूली बस्तों का भार की मात्रा निश्चित करने के लिए नए दिशा निर्देश देने की जरूरत नहीं है।
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