By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jul 09, 2019
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता और दो अन्य के खिलाफ बगैर हिसाब के दो करोड़ रूपए से अधिक के उपहार लेने का मामला निरस्त करने संबंधी मद्रास उच्च न्यायालय के 2011 के आदेश में हस्तक्षेप करने से मंगलवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति आर. भानुमति और न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना की पीठ ने कहा कि इस मामले में तीन में से दो आरोपियों की मृत्यु हो चुकी है और उच्च न्यायलाय ने यह मामला दायर करने में हुये विलंब का उल्लेख अपने आदेश में किया था। ऐसी स्थिति में 2011 के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है।
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