अदालत ने अभिनेता दिलीप को दुबई यात्रा की अनुमति दी
केरल उच्च न्यायालय ने दक्षिण भारत की एक अभिनेत्री के उत्पीड़न मामले में जमानत पर चल रहे मलयालम फिल्म अभिनेता दिलीप को व्यापारिक उद्देश्यों के लिए चार दिन की दुबई की यात्रा की आज अनुमति दे दी।
कोच्चि। केरल उच्च न्यायालय ने दक्षिण भारत की एक अभिनेत्री के उत्पीड़न मामले में जमानत पर चल रहे मलयालम फिल्म अभिनेता दिलीप को व्यापारिक उद्देश्यों के लिए चार दिन की दुबई की यात्रा की आज अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति सुनील थॉमस ने दिलीप की अर्जी पर गौर करने के बाद उनका पासपोर्ट छह दिन की लिए वापस करने का निर्देश दिया। अभियोजन ने अभिनेता की इस अर्जी का यह आरोप लगाते हुए कड़ा विरोध किया कि उन्होंने मामले में गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास किया।
न्यायाधीश ने अपने आदेश में अभिनेता को विदेश यात्रा की अनुमति दे दी। दिलीप ने मामले में जमानत हासिल करने के लिए अपना पासपोर्ट जमा किया था। अभिनेता ने अपनी अर्जी में अदालत से अनुरोध किया कि उनका पासपोर्ट वापस कर दिया जाए ताकि वह दुबई में अपने नये रेस्त्रां का उद्घाटन करने के लिए वहां की यात्रा कर सकें।
दिलीप को उच्च न्यायालय ने गत तीन अक्तूबर को उनकी गिरफ्तारी के 85 दिन बाद कड़ी शर्तों पर जमानत दी थी। अदालत ने 10 जुलाई को गिरफ्तार दिलीप को अपना पासपोर्ट जमा करने, एक लाख रूपये का मुचलका और उतनी ही राशि के दो सक्षम जमानती देने का निर्देश दिया था।
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