चिटफंड मामला: ED ने राजस्थान की कंपनी की 2.09 करोड़ रू की संपत्ति की कुर्क

ed-has-assets-worth-rs-2-09-crore-from-rajasthan-company
[email protected] । Jan 25 2019 12:33PM

ईडी ने बताया कि उसने पुरस्कार चिट और धन संचरण प्रतिबंध अधिनियम 1978 के तहत राजस्थान पुलिस द्वारा कंपनी और निदेशकों के खिलाफ दर्ज 48 प्राथमिकियों का संज्ञान लेने के बाद मामले को अपने हाथ में लिया।

नयी दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने चिटफंड धनशोधन मामले में राजस्थान की एक कंपनी के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स समेत 2.09 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली है। निदेशालय ने शुक्रवार को बताया कि मार्केटिंग कंपनी ओरो ट्रेड नेटवर्क इंडिया लिमिटेड की सम्पत्तियों को धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत कुर्क करने के आदेश जारी किए गए है। कुर्क संपत्ति का कुल मूल्य 2.09 करोड़ रुपए है।

इसे भी पढ़ें- चंदा कोचर और धूत की बढ़ी मुश्किलें, सीबीआई ने मामला दर्ज किया

ईडी ने बताया कि उसने पुरस्कार चिट और धन संचरण प्रतिबंध अधिनियम 1978 के तहत राजस्थान पुलिस द्वारा कंपनी और निदेशकों के खिलाफ दर्ज 48 प्राथमिकियों का संज्ञान लेने के बाद मामले को अपने हाथ में लिया। निदेशालय ने बताया कि उसकी जांच में पता चला कि ‘‘कंपनी और उसके निदेशकों ने षड़यंत्र रचा और कई लोगों को अच्छे रिटर्न का वादा करके अपनी योजना में निवेश करने के लिए फुसलाया और आपराधिक षड़यंत्र से करीब 44 करोड़ रुपए एकत्र किए।’’

इसे भी पढ़ें- शुरूआत में आधार में कई दिक्कतें थीं, अब कोई समस्या नहीं : नीलेकणि

उसने बताया कि कंपनी और उसके निदेशकों सत्येंद्र शर्मा और संध्या शर्मा ने ‘‘इस अपराध से हुए लाभ’’ के माध्यम से कई चल और अचल सम्पत्तियां एकत्र कीं। ईडी ने इस मामले में अब तक 7.55 करोड़ रुपए की सम्पत्ति कुर्क की है। उसने बताया कि ईडी ने इस मामले में आरोप पत्र दायर कर दिया है और मुख्य आरोपी सत्येंद्र शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने उसकी जमानत नामंजूर कर दी है।

We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़