गोयल ने सरकारी बैंकों से कहा, लघु उद्योग, कृषि और आवास क्षेत्र में दें ज्यादा कर्ज
गोयल ने कहा, ‘‘हमने सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को कर्ज, आवास ऋण और कृषि ऋण को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा की।’’
नयी दिल्ली। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने बैंकों से लघु एवं मझोले उद्योगों (एमएसएमई), कृषि और आवास क्षेत्र को ज्यादा कर्ज देने को कहा। साथ ही उन्हें सरकार की ओर से हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया। दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) से सरकारी बैंकों को चालू वित्त वर्ष की तीन तिमाहियों में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की उगाही करने में मदद मिली है। इस बात को रेखांकित करते हुए गोयल ने भरोसा जताया कि आने वाले दिनों में यह स्थिति बैंकों को अधिक लाभकारी बनाएगी।
Delhi: Finance Minister Piyush Goyal chairs a review meeting of Public Sector Banks. pic.twitter.com/TOjI7VRFvi
— ANI (@ANI) January 28, 2019
केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के इलाज के लिये अमेरिका जाने के बाद हाल ही में गोयल को वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त जिम्मा सौंपा गया है। गोयल ने बैंकिंग क्षेत्र की वित्तीय हालत को सुधारने के तौर तरीकों पर चर्चा के लिए सरकारी बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ मुलाकात की। गोयल ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया, ‘‘आईबीसी की प्रणाली और राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के काम करना शुरू करने के बाद से कैसे बैंकों को राशि उगाही करने में मदद मिली है, हमने बैठक के दौरान इस विषय पर चर्चा की। कई मामलों में तो एनसीएलटी में जाए बिना ही बड़े देनदारों पर दबाव बनाया जा सका है।’’ उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान हमने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के तहत मुद्दों के समाधान की आंतरिक प्रणाली पर भी विचार-विमर्श किया।
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गोयल ने कहा, ‘‘हमने सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को कर्ज, आवास ऋण और कृषि ऋण को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा की।’’ गोयल ने सरकारी बैंकों को पूरा समर्थन देने की बात कही। साथ ही भरोसा जताया कि भ्रष्टाचार निरोधक कानून में संशोधन से आने वाले दिनों में बैंकों को कहीं अधिक फायदा होगा। इससे सही लिए गए फैसलों को कानून से संरक्षण मिलेगा। भ्रष्टाचार निरोधक कानून में संशोधन का उल्लेख करते हुए गोयल ने कहा कि जो कोई भी गलत काम होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा लेकिन बैंकरों के वास्तविक वाणिज्यिक निर्णयों को कानूनी संरक्षण दिया जाएगा।
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