PAN-आधार 31 दिसंबर तक जरूर कर लें लिंक नहीं तो अटक जाएगा जरूरी काम

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[email protected] । Dec 21 2019 12:29PM

स्थायी खाता संख्या (पैन) को इस साल 31 दिसंबर तक आधार से अनिवार्य रूप से जोड़ना होगा। आयकर कानून की धारा 139 एए (2) कहती है कि जिस भी व्यक्ति के पास एक जुलाई, 2017 तक पैन है और वह आधार हासिल करने के पात्र है तो उसे अपने आधार नंबर की जानकारी आयकर विभाग को अवश्य देनी होगी।

नयी दिल्ली। स्थायी खाता संख्या (पैन) को इस साल 31 दिसंबर तक आधार से अनिवार्य रूप से जोड़ना होगा। आयकर विभाग ने इसके बारे में सार्वजनिक सूचना जारी की है। विभाग ने कहा, कि बेहतर कल के लिए...आयकर सेवाओं का लाभ लेने को पैन को आधार से जोड़ने का काम 31 दिसंबर, 2019 तक पूरा कर लें। सूचना में कहा गया है कि पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। 

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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सितंबर में जारी आदेश में पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर की थी। इससे पहले यह समयसीमा 30 सितंबर थी। सीबीडीटी आयकर विभाग के लिए नीति बनाता है। उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल सितंबर में केंद्र की प्रमुख आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध ठहराते हुए व्यवस्था दी थी कि आयकर रिटर्न दाखिल करने और पैन के आवंटन के लिए बायोमीट्रिक पहचान संख्या अनिवार्य रहेगी। 

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आयकर कानून की धारा 139 एए (2) कहती है कि जिस भी व्यक्ति के पास एक जुलाई, 2017 तक पैन है और वह आधार हासिल करने के पात्र है तो उसे अपने आधार नंबर की जानकारी आयकर विभाग को अवश्य देनी होगी। 

ऐसे घर बैठें करा सकते हैं लिंक

आप घर बैठे भी पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करा सकते है। सबसे पहले आप आयकर विभाग की अधिकारिक वेबसाइट खोलें और link aadhar पर किल्क करें। अगर आपका अकांउट नही बना है तो पहले अकाउंट बनाए और रजिस्ट्रेशन करें। Log In करने के बाद पेज के प्रोफाइल सेटिंग पर जाएं और आधार कार्ड लिंक का ऑप्शन चुनें फिर उसमें अपने आधार कार्ड की पूरी जानकारी डाले और कैप्चा कोड भरें और लिंक आधार के ऑप्शन पर किल्क करें। आप इसको मैसेज के द्वारा भी लिंक कर सकते है। SMS सेवा का इस्तेमाल करने के लिए 567678 या 56161 पर मैसेज भेज सकते है।  

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