Pay Discrimination in Apple| कंपनी में हो रहा है महिला कर्मचारियों के साथ भेदभाव, कम वेतन देने के लगाए गए हैं गंभीर आरोप

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रितिका कमठान । Jun 14 2024 2:06PM

ये आरोप कंपनी पर एप्पल की महिला कर्मचारियों ने ही लगाए है। कंपनी में समान कार्य और भूमिका निभाने के लिए महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कम वेतन दिया जाता है। इस संबंध में कुछ महिला कर्मचारियों ने एप्पल के खिलाफ मुकदमा भी दायर किया है।

एप्पल कंपनी दिग्गज टेक कंपनी है, जो दुनिया भर में कस्टमर्स को बेहतरीन प्रोडक्ट और सर्विस देती है। मगर अब कंपनी पर गंभीर आरोप लग रहे है। ये आरोप कंपनी पर एप्पल की महिला कर्मचारियों ने ही लगाए है। महिला कर्मचारियों का कहना है कि कंपनी में समान कार्य और भूमिका निभाने के लिए महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कम वेतन दिया जाता है।

इस संबंध में कुछ महिला कर्मचारियों ने एप्पल के खिलाफ मुकदमा भी दायर किया है। महिलाओं का कहना है कि एप्पल के इंजीनियरिंग, मार्केटिंग, एप्पलकेयर विभागों में महिला कर्मचारियों को पुरुष कर्मचारियों की अपेक्षा कम वेतन दिया जाता है। महिलाओं ने दावा किया कि एप्पल कर्मचारियों से उनके पारिश्रमिक इतिहास के बारे में पूछकर शुरुआती वेतन निर्धारित करता है।

इस प्रथा ने "पुरुषों और महिलाओं के बीच ऐतिहासिक वेतन असमानताओं को कायम रखा है।"

कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील ने कहा, "वेतन अपेक्षाओं के बारे में ऐसी जानकारी एकत्र करने और उस जानकारी का उपयोग करके प्रारंभिक वेतन निर्धारित करने की एप्पल की नीति और अभ्यास का महिलाओं पर असमान प्रभाव पड़ा है, और महिलाओं और पुरुषों को समान कार्य करने के लिए समान वेतन का भुगतान करने में एप्पल की विफलता कानून के तहत उचित नहीं है।"

महिलाओं ने यह भी कहा कि प्रदर्शन समीक्षा के दौरान एप्पल पुरुषों को उच्च अंक देता है, जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं को कम बोनस और वेतन मिलता है। यह मुकदमा कैलिफोर्निया में एप्पल के इंजीनियरिंग, विपणन और एप्पलकेयर प्रभागों में कार्यरत 12,000 से अधिक वर्तमान और पूर्व महिला कर्मचारियों की ओर से दायर किया गया है। शिकायत के अनुसार, दोनों महिलाएं एक दशक से अधिक समय से एप्पल में काम कर रही हैं।

इससे पहले महिलाओं ने वेतन असमानता के बारे में कंपनी से कई बार शिकायत की थी। उस समय, एप्पल ने अपनी स्वयं की जांच की, लेकिन कहा कि वह तब तक उनका वेतन नहीं बढ़ा सकता जब तक कि तीसरे पक्ष की जांच से यह निष्कर्ष न निकल जाए कि वेतन में अंतर है।

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