अपने नाम में ‘बैंक’ शब्द का इस्तेमाल नहीं करें सहकारी समितियां: आरबीआई

RBI asks cooperative societies not to use word ''Bank'' in names

भारतीय रिजर्व बैंक ने सहकारी समितियों से कहा है कि वे अपने नाम में ‘बैंक’ शब्द का इस्तेमाल नहीं करें क्योंकि यह बैकिंग नियमन कानून का उल्लंघन है।

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक ने सहकारी समितियों से कहा है कि वे अपने नाम में ‘बैंक’ शब्द का इस्तेमाल नहीं करें क्योंकि यह बैकिंग नियमन कानून का उल्लंघन है। केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा है, ‘भारतीय रिजर्व बैंक के देखने में आया है कि कुछ सहकारी समितियां अपने नाम में बैंक शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं।

यह बैंकिंग नियमन कानून 1949 की धारा सात का उल्लंघन है।’ बैंक के अनुसार उक्त समितियों को ऐसा कोई लाइसेंस या अधिकार नहीं दिया गया है। बैंक ने कहा है कि यह भी देखने में आया है कि कुछ सहकारी समितियां कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए जमाएं स्वीकार कर रही हैं।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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