Himachal Pradesh Police Constable Bharti: आवेदन की आखिरी तारीख तय, EWS Eligibility के लिए लागू हुए नए Govt Rules

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती के ईडब्ल्यूएस पात्रता मानदंडों में विश्लेषणात्मक बदलाव किए हैं ताकि आरक्षण लाभों का सटीक वितरण सुनिश्चित हो सके। नए सरकारी निर्देशों के बाद अब प्रशिक्षुओं के परिवारों को इस श्रेणी से बाहर कर दिया गया है जो भर्ती की प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करेगा। यह नीतिगत निर्णय राज्य में प्रशासनिक सुधारों और पात्रता की स्पष्टता को रेखांकित करता है।
सरकारी नौकरी की चाहत रखने वालों के लिए यह खबर बेहद काम की है। दरअसल, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रदेश पुलिस विभाग में पुरुष और महिला पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती से संबंधित अधिसूचना जारी की है। HPPSC ने यह स्पष्ट किया है कि कॉन्स्टेबल पद के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त ही रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।
लेकिन, आयोग ने आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग (इडब्ल्यूएस) के अभ्यर्थियों के लिए पात्रता नियमों में राज्य सरकार द्वारा जारी लेटेस्ट दिशा-निर्देशों को लागू कर दिया है।
आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि, अब 11 जून 2019 को जारी पुराने निर्देशों के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा 30 जून 2026 को जारी नए निर्देश भी प्रभावी होंगे। नए नियमों के मद्देनजर सरकारी योजनाओं के अंतर्गत कार्यरत ट्रेनी/जॉब ट्रेनी के परिवारों को EWS श्रेणी से बाहर रखा गया है।
नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ
इतना ही नहीं, ऐसे उम्मीदवार जिनके परिवार में कोई सदस्य सरकारी योजना के तहत ट्रेनी के रुप में कार्यरत है, वे अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (इडब्ल्यूएस) श्रेणी के जरिए आरक्षण /लाभ पाने के पात्र नहीं होंगे।
आयोग ने अपने पत्र के जरिए स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि (इडब्ल्यूएस) श्रेणी से संबंधित इस संशोधन के अतिरिक्त भर्ती विज्ञापन में लिखित अन्य सभी नियमों एवं शर्तों को पूरा किया जाएगा।
अन्य न्यूज़













