रिहा होगा सईद, पाक सरकार ने हिरासत में नहीं रखने का फैसला किया

Hafiz Saeed Set to Walk Free Tonight, Pakistan May Slap Fresh Case to Detain Him

मुंबई हमले का मास्टरमाइंड और प्रतिबंधित जमात-उद-दावा का प्रमुख हाफिज सईद रिहा होगा। दरअसल, पाकिस्तान सरकार ने उसे किसी और मामले में हिरासत में नहीं रखने का फैसला किया है।

लाहौर। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड और प्रतिबंधित जमात-उद-दावा का प्रमुख हाफिज सईद रिहा होगा। दरअसल, पाकिस्तान सरकार ने उसे किसी और मामले में हिरासत में नहीं रखने का फैसला किया है। अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की। आतंकवादी गतिविधियों में भूमिका निभाने को लेकर अमेरिका ने जमात-उद-दावा प्रमुख सईद पर एक करोड़ डॉलर का इनाम घोषित कर रखा है। वह इस साल जनवरी से ही हिरासत में है। पंजाब प्रांत के न्यायिक समीक्षा बोर्ड ने सईद की 30 दिन की नजरबंदी पूरी होने पर उसकी रिहाई का आदेश कल सर्वसम्मति से दिया था।

सईद की 30 दिन की नजरबंदी की अवधि आधी रात को पूरी होने वाली है। सरकार के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया, ‘‘सईद आधे घंटे से भी कम समय में आजाद होगा क्योंकि पंजाब सरकार ने उन्हें अन्य किसी मामले में और हिरासत में नहीं रखने का फैसला किया है। उसे रिहा करने के लाहौर हाई कोर्ट के बोर्ड के फैसले का पालन किया जाएगा।’’ लाहौर के जौहर कस्बे में सईद के आवास के बाहर जमात-उद-दावा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं ताकि रिहाई पर उसका स्वागत कर सकें।

सईद की रिहाई ऐसे समय में संभावित है जब आगामी 26 नवंबर को 2008 में मुंबई में हुए आतंकवादी हमलों की नौवीं बरसी है। मुंबई हमलों में 166 लोग मारे गए थे ।31 जनवरी को सईद और उसके चार सहयोगियों-अब्दुल्ला उबैद, मलिक जफर इकबाल, अब्दुल रहमान आबिद और काजी काशिफ हुसैन-को पंजाब सरकार ने आतंकवाद निरोधक कानून 1997 और आतंकवाद निरोधक कानून 1997 की चौथी अनुसूची के तहत 90 दिनों के लिए हिरासत में लिया था।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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