Malaysia में 30 दिन की Visa-Free सुविधा पर नौकरी तलाशने वालों को भारतीय उच्चायोग की चेतावनी

कुआलालंपुर स्थित भारतीय उच्चायोग ने नागरिकों को आगाह किया है कि वे मलेशिया की 30 दिवसीय वीजा-मुक्त व्यवस्था के तहत रोजगार की तलाश न करें। सोशल मीडिया पर जारी परामर्श में स्पष्ट किया गया कि यह सुविधा केवल पर्यटन के लिए है और पर्यटक वीजा पर नौकरी करने से कानूनी कार्रवाई तथा शोषण का जोखिम रहता है।
भारत ने मंगलवार को मलेशिया में अपने नागरिकों को सलाह दी कि वे रोजगार की तलाश के लिए देश की 30 दिन की वीजा-मुक्त प्रवेश सुविधा का इस्तेमाल न करें। कुआलालंपुर स्थित भारतीय उच्चायोग ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर जारी एक परामर्श में कहा कि उसने मलेशिया पहुंचने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या में ‘‘उल्लेखनीय वृद्धि’’ देखी है, जिन्हें ‘‘नौकरी के झूठे वादों के जरिए बेईमान एजेंटों द्वारा गुमराह किया जा रहा है।’’ उच्चायोग ने कहा कि 30 दिन की वीजा-मुक्त प्रवेश सुविधा केवल पर्यटन और सामाजिक यात्राओं के लिए है तथा इसके तहत रोजगार की अनुमति नहीं है। परामर्श में कहा गया है, ‘‘मलेशिया में रोजगार की तलाश के लिए 30 दिन की वीजा-मुक्त सुविधा का इस्तेमाल करके पहुंचने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
कुआलालंपुर स्थित भारतीय उच्चायोग पर्यटक वीजा पर मलेशिया की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों को नौकरी का प्रस्ताव स्वीकार करने के खिलाफ आगाह करता है।’’ इसमें कहा गया, ‘‘कई भारतीय नागरिकों को बेईमान एजेंट नौकरी के झूठे वादे करके गुमराह करते हैं, जिसके कारण उन्हें तय अवधि से अधिक समय तक रुकने, अवैध स्थिति में रहने, शोषण, हिरासत और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। यह आव्रजन नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है, क्योंकि भारतीय पासपोर्ट धारकों को मलेशिया में 30 दिनों तक रहने की अनुमति देने वाली वीजा-मुक्त प्रवेश सुविधा केवल पर्यटन और सामाजिक यात्राओं के लिए दी जाती है।’’ उच्चायोग ने परामर्श में कहा है कि ‘‘वास्तविक पर्यटकों को मलेशिया पहुंचने पर आव्रजन संबंधी समस्याओं से बचने के लिए वैध और सत्यापित किए जा सकने वाले दस्तावेज साथ रखने चाहिए। इनमें वापसी का पुष्ट टिकट, होटल की बुकिंग, आगमन की तारीख से तीन दिन पहले मलेशिया डिजिटल आगमन कार्ड (एमडीएसी) ऑनलाइन जमा किए जाने का प्रमाण और कम से कम छह महीने की वैधता वाला पासपोर्ट शामिल है।’’ उच्चायोग ने ‘‘सख्ती से सलाह दी’’ है कि भारतीय नागरिक कार्य परमिट या ‘वीजा विद रेफरेंस’ (वीडीआर) के बिना काम या रोजगार के उद्देश्य से मलेशिया की यात्रा न करें।
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