Peshawar High Court ने पूर्व सीएम Sohail Afridi की स्थिति पर मांगी 10 दिन में रिपोर्ट

खैबर पख्तूनख्वा के पूर्व मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी की कथित अवैध हिरासत को लेकर पेशावर उच्च न्यायालय ने प्रांतीय अधिकारियों को कड़ा निर्देश दिया है। अदालत ने पुलिस और प्रशासन से पूछा है कि क्या अफरीदी को गिरफ्तार किया गया है या उन पर कोई आपराधिक मामला दर्ज है। इस मामले की अगली सुनवाई 3 नवंबर तय की गई है।
पाकिस्तान के एक उच्च न्यायालय ने खैबर पख्तूनख्वा के पूर्व मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी को कथित तौर पर अवैध हिरासत में रखे जाने का आरोप लगाने वाली एक याचिका पर बुधवार को प्रांतीय पुलिस प्रमुख और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों से उनके ठिकाने और कानूनी स्थिति के बारे में 10 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के अफरीदी और कई अन्य नेताओं को 11 अक्टूबर को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति के कारण आपात स्थिति लागू किए जाने के तुरंत बाद हिरासत में ले लिया गया था। पेशावर उच्च न्यायालय ने एक लिखित आदेश में पुलिस महानिरीक्षक, राजधानी शहर के पुलिस अधिकारी, मुख्य सचिव और गृह सचिव को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि क्या अफरीदी को गिरफ्तार किया गया है या उन्हें किसी आपराधिक मामले में नामजद किया गया है।
अदालत ने उन्हें 10 दिन के भीतर अफरीदी के ठिकाने और उनकी कानूनी स्थिति के बारे में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए तीन नवंबर की तारीख तय की। यह याचिका अफरीदी के भाई मुहम्मद आमिर ने दायर की थी।
उन्होंने अफरीदी को बरामद किए जाने का अनुरोध करते हुए दावा किया कि पूर्व मुख्यमंत्री को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है। याचिका के अनुसार, पेशावर के राजधानी शहर पुलिस अधिकारी (सीसीपीओ) की मौजूदगी में हथियारबंद और नकाबपोश लोगों ने अफरीदी का कथित तौर पर अपहरण कर लिया था।
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