शरीफ, परिवार के खिलाफ पाकिस्तान की भ्रष्टाचार-रोधी अदालत में सुनवाई शुरू

Sharif, hearing in Pakistan anti-corruption court against family

पनामा दस्तावेजों में नाम आने के बाद पद के अयोग्य ठहराये गये पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके परिवार के सदस्य यहां एक भ्रष्टाचार-रोधी अदालत में पेश हुए। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों में सुनवाई शुरू हो गई है।

इस्लामाबाद। पनामा दस्तावेजों में नाम आने के बाद पद के अयोग्य ठहराये गये पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके परिवार के सदस्य यहां एक भ्रष्टाचार-रोधी अदालत में पेश हुए। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों में सुनवाई शुरू हो गई है। शरीफ यहां अपनी बेटी मरियम नवाज और दामाद सेवानिवृत्त कैप्टन मुहम्मद सफदर के साथ अदालत पहुंचे। इसके चलते भारी सुरक्षा इंतजाम किए गए थे ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। अदालत के बाहर देश की सत्ताधारी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के कई वरिष्ठ नेताओं ने शरीफ और उनके परिजनों का स्वागत किया।

न्यायाधीश मुहम्मद बशीर इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। पिछले हफ्ते अदालत ने 67 साल के शरीफ की सुनवाई के दौरान 27 नवंबर तक खुद अदालत में पेश होने से छूट की अर्जी स्वीकार कर ली थी। लेकिन योजना में बदलाव के चलते शरीफ स्वयं अदालत में पेश हुए। इस्लामाबाद की जवाबदेही अदालत में राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने शरीफ और उनके परिवार के खिलाफ तीन मामले दर्ज किए हैं। अदालत ने आठ नवंबर को शरीफ की इन तीनों मामलों को एक में मिलाने की याचिका को रद्द कर दिया था। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने दलील दी थी कि तीनों मामले आय से अधिक संपत्ति के आरोपों वाले हैं और इनमें अधिकतर गवाह भी समान ही हैं, इसलिए इसे एक ही संदर्भ में लिया जाना चाहिए। पिछले हफ्ते पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश साकिब निसार ने शरीफ की इन मामलों को एक में मिलाने की अपील को खारिज कर दिया था।

राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो ने यह मामले पनामा दस्तावेज घोटाले के संबंध में दर्ज किए हैं। शरीफ को तीनों मामलों में अभियुक्त बनाया गया है। जबकि उनकी बेटी मरियम और उसके पति सफदर को पिछले महीने सिर्फ एक मामले में अभियुक्त बनाया गया है।शरीफ के बेटे हसन और हुसैन भी तीनों मामलों में सह-आरोपी हैं लेकिन कई बार समन किए जाने के बावजूद वह अदालत के समक्ष पेश होने में विफल रहे हैं। इसे देखते हुए अदालत ने उनके मामलों को अलग कर दिया और उन्हें घोषित भगोड़ा करार देने की कार्रवाई शुरू की है।

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ ने 28 जुलाई को उनकी अघोषित आय के लिए प्रधानमंत्री पद के अयोग्य घोषित किया था। शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो को उनके और उनके बच्चों के खिलाफ जवाबदेही अदालत में मामला दायर करने और सुनवाई अदालत को छह माह में सुनवाई पूरी करने के निर्देश दिए थे। ब्यूरो ने आठ सितंबर को शरीफ और उनके परिवार के खिलाफ मामला दायर किया। साथ ही एक अन्य मामला वित्त मंत्री इसहाक डार के खिलाफ भी दायर किया गया।

शरीफ के खिलाफ यह तीन मामले फ्लैगशिप इंवेस्टमेंट लिमिटेड, एवनफील्ड (लंदन) प्रॉपर्टीज और जेद्दाह की अल-अजीजिया कंपनी और हिल मेटल इस्टेबलिशमेंट से संबंधित हैं। शरीफ के परिवार का आरोप है कि यह मामले राजनीतिक द्वेष से प्रेरित हैं।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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