US Court का बड़ा आदेश: Donald Trump की मीडिया संस्थानों पर White House रोक 14 दिनों के लिए निलंबित

US Court का बड़ा आदेश: Donald Trump की मीडिया संस्थानों पर White House रोक 14 दिनों के लिए निलंबित
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वाशिंगटन में अमेरिकी संघीय जिला अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा तीन मीडिया संस्थानों के व्हाइट हाउस प्रवेश पर लगाई गई रोक को अस्थायी तौर पर हटा दिया है। न्यायाधीश टिमोथी केली ने सीएनएन, एमएस नाउ और पॉलिटिको को परिसर में दोबारा आने-जाने की अनुमति देने का निर्देश जारी किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने 18 सितंबर को इन आउटलेट्स पर फर्जी खबरें फैलाने का आरोप लगाते हुए प्रतिबंध लगाया था।

अमेरिका के एक संघीय न्यायाधीश ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस फ़ैसले पर अस्थायी रोक लगा दी, जिसके तहत तीन मीडिया प्रतिष्ठानों-सीएनएन, एमएस नाउ और पॉलिटिको को व्हाइट हाउस परिसर में आने से रोक दिया गया था। न्यायाधीश ने कहा कि संबंधित मीडिया प्रतिष्ठानों को व्हाइट हाउस आने-जाने की अनुमति फिर से मिलनी चाहिए। यह राष्ट्रपति ट्रंप और उन मीडिया संस्थानों के बीच बढ़ते टकराव का ताज़ा घटनाक्रम है, जिनकी कवरेज उन्हें पसंद नहीं है।

ट्रंप ने 18 सितंबर को इन मीडिया प्रतिष्ठानों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करते हुए आरोप लगाया था कि वे ‘‘फर्जी खबर’’ फैला रहे हैं। ट्रंप द्वारा 2017 में मनोनीत किए गए और 2018 में सीएनएन के एक पत्रकार की पहुंच बहाल करने का आदेश देने वाले अमेरिकी जिला न्यायाधीश टिमोथी केली ने बुधवार को दलीलें सुनीं और बिना किसी फैसले के सुनवाई खत्म कर दी। न्यायाधीश ने बृहस्पतिवार को अस्थायी रोक का आदेश जारी किया, जो 14 दिन तक लागू रहेगा।

ऐसे आदेश आमतौर पर तब तक यथास्थिति बनाए रखने के लिए दिए जाते हैं, जब तक कि अदालत मामले की बारीकी से समीक्षा न कर ले।

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