'UK छोड़ने पर कानूनी रोक', भगोड़ा कहे जाने पर भड़के Vijay Mallya, भारत सरकार पर लगाया नाइंसाफी का आरोप

लंबे समय से ब्रिटेन में रह रहे भगोड़े शराब कारोबारी और किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व मालिक विजय माल्या ने एक बार फिर खुद को 'भगोड़ा' कहे जाने पर कड़ा ऐतराज जताया है।
लंबे समय से ब्रिटेन में रह रहे भगोड़े शराब कारोबारी और किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व मालिक विजय माल्या ने एक बार फिर खुद को 'भगोड़ा' कहे जाने पर कड़ा ऐतराज जताया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) पर एक के बाद एक कई पोस्ट शेयर करते हुए माल्या ने उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया कि वह जानबूझकर भारत लौटने से इनकार कर रहे हैं। माल्या का दावा है कि उन्हें कानूनी तौर पर यूनाइटेड किंगडम (UK) छोड़ने से रोका गया है। इसके साथ ही उन्होंने भारत सरकार और केंद्रीय जांच एजेंसियों पर उनके साथ 'गंभीर अन्याय' करने का आरोप भी लगाया।
गौरतलब है कि विजय माल्या भारत के 15 ऐसे हाई-प्रोफाइल लोगों की सूची में शामिल हैं, जिन्हें 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018' (Fugitive Economic Offenders Act) के तहत आधिकारिक तौर पर 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी' (FEO) घोषित किया गया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी द्वारा लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार, इस सूची में माल्या और नीरव मोदी जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं।
'UK छोड़ने पर कानूनी रोक': विजय माल्या
माल्या ने कहा, "जो लोग कहते हैं कि मैं एक भगोड़ा हूं और भारत आने से इनकार कर रहा हूं, उन्हें पता होना चाहिए कि मैं 1992 से यूनाइटेड किंगडम का स्थायी निवासी हूं और फिलहाल कानूनी तौर पर इस देश को छोड़ने से रोका गया हूं।"
उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी कानूनी मुश्किलें भारत सरकार की 'पोस्टर बॉय वाली कार्रवाई' से शुरू हुईं, जो उनके अनुसार उनके प्रति अनुचित थी। उन्होंने कहा, "यह सब भारत सरकार की 'पोस्टर बॉय वाली कार्रवाई' से शुरू हुआ, जिन्होंने मेरे मामले में बहुत नाइंसाफी की है।"
इससे पहले, माल्या ने एक कथित हलफनामे का हवाला दिया, जिसके बारे में उनका दावा था कि इसे प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बॉम्बे हाई कोर्ट में दाखिल किया था और इसमें उनसे 14,131.60 करोड़ रुपये की वसूली का ज़िक्र था। उन्होंने कहा, "ED ने माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। पैरा 7 में तय कर्ज का ज़िक्र है और पैरा 17 में 2021 में वसूल किए गए 14,131.60 करोड़ रुपये दिखाए गए हैं!! 5 साल बाद भी मुझे एक ऐसे धोखेबाज़ के तौर पर देखा जाता है जिसने बैंकों को धोखा दिया।"
इस साल फरवरी में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने माल्या को फटकार लगाते हुए कहा कि वह जानबूझकर अदालती कार्यवाही से बचते हुए उचित राहत की मांग नहीं कर सकते। कोर्ट ने माल्या को यह स्पष्ट करने का आखिरी मौका दिया कि क्या वह भारत लौटना चाहते हैं। माल्या की याचिका में 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम' (Fugitive Economic Offenders Act) के प्रावधानों और उन्हें 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी' घोषित किए जाने को चुनौती दी गई है।
माल्या ने रिकवरी के हिसाब-किताब का ब्योरा देने वाली एक टेबल भी पोस्ट की और दावा किया कि उन्हें गलत तरीके से 'भगोड़ा' करार दिया गया है। उन्होंने कहा, "जो लोग निष्पक्ष और सही हिसाब-किताब और न्याय में विश्वास रखते हैं, वे कृपया नीचे दी गई टेबल देखें। क्या मैं अभी भी उस व्यवहार का हकदार हूं जो मीडिया मेरे साथ करता है और किसी पत्रकार की स्क्रिप्ट की शुरुआत में ही मुझे 'धोखेबाज' कहा जाता है? यह पूछना क्यों शुरू नहीं किया जाता कि मुझे मेरा रिफंड कब मिलेगा?"
उन्होंने आगे कहा, "आलोचना करने वालों से मेरा कहना है कि कृपया स्वतंत्र रूप से जांच करें और देखें कि ED ने मेरे ज़ब्त किए गए फंड से किंगफिशर के कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए 350 करोड़ रुपये से ज़्यादा जारी किए थे। मैं भुगतान नहीं कर सका क्योंकि ED ने मेरी संपत्ति/फंड ज़ब्त कर लिए थे।"
भारतीय सरकार भगोड़ों को वापस लाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है
पिछले साल दिसंबर में, विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा था कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि भारत में वांछित भगोड़े देश लौटें और अदालतों में मुकदमे का सामना करें। मंत्रालय ने कहा कि इसमें कई कानूनी प्रक्रियाएं शामिल हैं, लेकिन सरकार आर्थिक अपराधियों को देश वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है।
MEA के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था, "हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं कि जो लोग भगोड़े हैं और भारत में कानून द्वारा वांछित हैं, वे देश लौटें। उनकी वापसी के लिए हम कई सरकारों के साथ बातचीत कर रहे हैं और प्रक्रियाएं चल रही हैं... इसमें कई कानूनी प्रक्रियाएं शामिल हैं, लेकिन हम उन्हें देश वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं ताकि वे यहां अदालतों में मुकदमे का सामना कर सकें।"
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