AIADMK चेयरमैन के पत्र के आधार पर अंगूठे की छाप स्वीकार की: चुनाव आयोग

Accepted thumb impression on basis of AIADMK chairman letter

चुनाव आयोग ने मद्रास उच्च न्यायालय में कहा कि उसने पिछले साल एक उपचुनाव से संबंधित दस्तावेजों पर दर्ज पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के बांये अंगूठे की छाप अन्नाद्रमुक प्रेसीडियम के चेयरमैन ई मधुसूदन द्वारा लिखे पत्र के आधार पर स्वीकार की थी।

चेन्नई। चुनाव आयोग ने मद्रास उच्च न्यायालय में कहा कि उसने पिछले साल एक उपचुनाव से संबंधित दस्तावेजों पर दर्ज पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के बांये अंगूठे की छाप अन्नाद्रमुक प्रेसीडियम के चेयरमैन ई मधुसूदन द्वारा लिखे पत्र के आधार पर स्वीकार की थी।

चुनाव आयोग के प्रधान सचिव के एफ विल्फ्रेड ने कहा कि पत्र में लिखा गया था कि जयललिता की तबीयत नासाज है और वह हस्ताक्षर करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए डॉक्टर ने बाएं अंगूठे की छाप ली जो फाइल पर ली जा सकती थी। नवंबर 2016 में हुए तिरूप्परनकुंदरम विधानसभा उपचुनाव में द्रमुक के उम्मीदवार रहे पी श्रवणन ने अन्नाद्रमुक उम्मीदवार ए के बोस के निर्वाचन को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में एक चुनाव याचिका दायर की है।

न्यायमूर्ति पी वेलमुरूगन ने याचिका के संबंध में सबूत देने के लिए चुनाव आयोग के अधिकारी को तलब किया था। श्रवणन के वकील ने जब विल्फ्रेड से पूछा कि उन्होंने किस आधार पर दिवंगत जयललिता के अंगूठे की छाप स्वीकार की, चुनाव अधिकारी ने कहा कि ऐसा मधुसूदन द्वारा पिछले साले 26 अक्तूबर को दिए गए पत्र के आधार पर किया गया।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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